भारत, अमेरिका या किसी भी देश में बिना अनुमति मछली पकड़ना कई जगहों पर गैरकानूनी है. 

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भारत में यह लाइसेंस राज्य के फिशरीज विभाग द्वारा जारी किया जाता है. हर राज्य की अलग प्रक्रिया और पोर्टल होते हैं.

फिशिंग लाइसेंस के लिए अब कई राज्यों में ऑनलाइन आवेदन का ऑप्शन है. आपको फॉर्म भरकर डॉक्युमेंट अपलोड करने होते हैं.

अगर आप अंडमान, लक्षद्वीप जैसे समुद्री क्षेत्रों में फिशिंग करना चाहते हैं तो विशेष अनुमति गृह मंत्रालय से लेनी होती है.

विदेशी नागरिक भारत में फिशिंग करना चाहते हैं तो उन्हें गृह मंत्रालय या संबंधित प्राधिकरण से विशेष अनुमति लेनी होती है.

कई राज्यों में फिशिंग का समय तय होता है, यानी पूरे साल आप मछली नहीं पकड़ सकते. 

कई जगह यह तय होता है कि आप एक बार में कितनी और किस साइज की मछली पकड़ सकते हैं. 

बिना लाइसेंस या तय नियमों का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना या कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है.

Disclaimer: इस खबर में दी गई जानकारी केवल सामान्य ज्ञान पर आधारित है.

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