प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बीमा राशि जिला स्तर की तकनीकी समिति द्वारा तय फाइनेंशियल स्केल पर आधारित होती है.

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बीमा राशि की घोषणा SLCCCI (स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी) करती है. इसे आधिकारिक रूप से अधिसूचित किया जाता है.

यदि जिले में धान के लिए 40,000/हेक्टेयर तय है और किसान ने 2 हेक्टेयर में फसल बोई है, तो बीमा राशि 80,000 होगी.

बीमा केवल हेक्टेयर में दी जाती है, बीघा या एकड़ की गणना इस योजना में मान्य नहीं होती.

सिंचित क्षेत्रों में उत्पादन अपेक्षाकृत ज्यादा होता है, इसलिए वहां बीमा राशि भी ज्यादा होती है, असिंचित में कम.

किसान ऑनलाइन फॉर्म भरकर दो विकल्प चुन सकते हैं, तुरंत भुगतान करें या Pay Later का विकल्प लें.

प्रीमियम की रसीद डाउनलोड कर सुरक्षित रखें क्योंकि बीमा क्लेम के समय यही दस्तावेज सबसे अहम होंगे.

Disclaimer: इस खबर में दी गई जानकारी केवल सामान्य ज्ञान पर आधारित है.

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