कर्ज माफी पर महाराष्ट्र सरकार का बड़ा ऐलान, लोन रकम सीमा 50 हजार से बढ़ाकर 2 लाख रुपये की

Maharashtra farm loan waiver scheme: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने किसानों के कर्जमाफी योजना के तहत शर्तों में ढील देते हुए माफी रकम सीमा को बढ़ा दिया है. बता दें कि लोन माफी स्कीम की कठिन शर्तों के चलते किसान लामबंद थे और विपक्षी दलों ने भी सरकार को घेर रखा था.

नोएडा | Published: 10 Jul, 2026 | 08:10 PM

महाराष्ट्र सरकार ने किसानों के कर्जमाफी मामले में बड़ी राहत देते हुए पात्रता शर्तों में ढील दी है. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री विधानसभा में कहा कि 2019 की महात्मा ज्योतिराव फुले फार्मर कर्जमाफी स्कीम के तहत आने वाले किसानों की लोन सीमा 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये की जाती है. बता दें कि महाराष्ट्र सरकार की कर्जमाफी योजना में लागू की गईं ऐसी शर्तों की वजह से बीते करीब एक महीने से विरोध हो रहा था. बीते दिनों विपक्ष कर्जमाफी योजना की जटिल शर्तों को हटाने के लिए विधानसभा में प्रस्ताव लाया था, जिसके जवाब में सीएम देवेंद्र फडणवीस ने ढील दी है.

56 लाख किसानों का 36 हजार करोड़ कर्ज माफ होगा

महाराष्ट्र सरकार ने बीते 2 जून को राज्य के 56 लाख से अधिक किसानों के कर्ज को माफ करने की मंजूरी दी. इसके तहत किसानों पर बकाया कर्ज 36,585 करोड़ रुपये को लोन माफी स्कीम के तहत स्वीकृति दी गई. लेकिन, कर्जमाफी योजना में लगाई गई शर्तों को लेकर लगातार बवाल हो रहा था. विपक्ष ने विधानसभा परिसर में जोरदार धरना प्रदर्शन किया था. जबकि, NCP (SP) के विधायक रोहित पवार ने दो बार हड़ताल और जेल भरो आंदोलन किया. विपक्ष का कहना था महाराष्ट्र सरकार की कृषि ऋण माफी योजना कई शर्तों वाली है और इससे राज्य के लगभग 70 फीसदी किसानों के साथ अन्याय होगा.

लोन माफी रकम 50 हजार की बजाय 2 लाख रुपये की

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को राज्य के किसानों के लिए नई कर्जमाफी योजना में बड़ी राहत की घोषणा की. उन्होंने कहा कि 2019 की महात्मा ज्योतिराव फुले कर्जमाफी योजना के तहत आने वाले किसान अब पहले मिलने वाले 50,000 रुपये के इंसेंटिव यानी प्रोत्साहन राशि के बजाय 2 लाख रुपये तक की कर्ज माफी के लिए पात्र होंगे.

लोन की कुछ किस्तें चुकाने की शर्त को हटाया

विधानसभा में विपक्ष के पिछले हफ्ते लाए गए प्रस्ताव का जवाब देते हुए सीएम फडणवीस ने इंसेंटिव स्कीम में बदलाव की भी घोषणा की. उन्होंने उस शर्त को हटा दिया जिसके तहत फायदा पाने के लिए किसानों को 2026-27 वित्तीय वर्ष के दौरान फसल ऋण (crop loan) चुकाना जरूरी था। इसके बजाय उन्होंने कहा कि वे किसान पात्र होंगे जिन्होंने पिछले किन्हीं दो वर्षों में अपना ऋण चुकाया हो.

किसानों का 2 लाख रुपये तक का लोन माफ होगा

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह फैसला सत्ताधारी ‘महायुति’ के विधायकों की ओर से सरकार से 2019 की कृषि लोन माफी स्कीम के तहत लागू 50,000 रुपये की सीमा (cap) को हटाने का आग्रह करने के बाद लिया गया है. उन्होंने कहा कि महात्मा ज्योतिराव फुले फ़ार्मर लोन वेवर स्कीम के तहत किसानों के लिए कर्ज माफी की राशि बढ़ाकर 2,00,000 रुपये की जा रही है. जबकि, पहले की 50,000 रुपये की पात्रता शर्त को हटाया जा रहा है.

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