चीनी स्टॉक लिमिट लागू करने का ऐलान, घरेलू खपत और कीमतें कंट्रोल करने के लिए केंद्र का फैसला

आगामी त्यौहारी सीजन में महंगाई के झटके से रसोई की मिठास फीकी होने से रोकने के लिए सरकार ने चीनी उपलब्धता, स्टॉक, खपत और कीमतों को लेकर बड़ा फैसला लिया है. चीनी कारोबारियों पर सख्ती बढ़ाने संबंधी नोटीफिकेशन जारी किया गया है.

नोएडा | Updated On: 28 Jul, 2026 | 08:21 PM

देश में एक माह के दौरान की कीमतों में अचानक उछाल ने घरेलू खपत को प्रभावित किया है और उपभोक्ताओं की जेब पर बोझ बढ़ा दिया है. बीते सप्ताह के दौरान अचानक थोक कीमतों में हलचल ने बाजार में अस्थिरता का माहौल पैदा कर दिया था. ऐसे में सरकार ने घरेलू खपत और कीमतों को नियंत्रित करने के लिए चीनी स्टॉक लिमिट लागू करने की घोषणा कर दी है. केंद्र सरकार ने चीनी कंट्रोल ऑर्डर के तहत यह फैसला लिया है. ताजा आदेश 30 नवंबर तक लागू रहेगा.

देश में चीनी की उपलब्धता और कीमतों में लगातार जारी हलचल ने आगामी त्योहारी सीजन में मुश्किल बढ़ाने की आशंका को रोकने के लिए सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है. केंद्र सरकार ने चीनी की उपलब्धता पक्की करने के लिए चीनी कारोबारियों पर अस्थायी स्टॉक सीमा लागू करने का नोटीफिकेशन जारी किया है. केंद्र सरकार ने कहा है कि चीनी की जमाखोरी रोकने के लिए भी चीनी कारोबारियों पर सख्ती बढ़ाई जा रही है. क्योंकि, त्यौहारी सीजन के पहले अतिरिक्त भंडारण से खुदरा कीमतों पर दबाव बढ़ेगा और स्टॉक भी प्रभावित होने का खतरा है.

1 अगस्त से 30 नवंबर तक लागू रहेगा आदेश

केंद्र सरकार ने चीनी कारोबारियों (शुगर डीलरों) पर अस्थायी स्टॉक सीमा लागू करने का निर्णय लिया है. यह आदेश आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 तथा शुगर (कंट्रोल) ऑर्डर, 2025 के खंड 7 और 16 के तहत जारी किया गया है. सरकार के अनुसार, यह आदेश 1 अगस्त 2026 से लागू होगा और 30 नवंबर 2026 तक प्रभावी रहेगा. सरकार का मानना है कि इस फैसले से बाजार में चीनी की उपलब्धता बनी रहेगी, जमाखोरी पर अंकुश लगेगा और उपभोक्ताओं को उचित कीमत पर चीनी उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी.

चीनी कारोबारियों के लिए यह नियम लागू होगा

नोटीफिकेशन के अनुसार देश में कोई भी चीनी कारोबारी किसी भी समय या किसी भी स्थान पर 4,000 क्विंटल से अधिक चीनी का स्टॉक नहीं रख सकेगा. इसके अलावा, किसी भी डीलर को प्राप्त चीनी का स्टॉक 30 दिनों से अधिक अपने पास रखने की अनुमति नहीं होगी. प्रभावी निगरानी पक्की करने के लिए सरकार ने सभी चीनी कारोबारियों को खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर अपने चीनी स्टॉक की डिटेल्स दर्ज करने और उसे नियमित अपडेट करने का निर्देश दिया है.

सरकारी वितरण के लिए चीनी भंडारों को मिली छूट

सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश उन चीनी भंडारों पर लागू नहीं होगा जो केंद्र या राज्य सरकार की ओर से रखे गए हैं. साथ ही, राज्य सरकारों या अधिकृत अधिकारियों द्वारा नामित डीलरों के पास सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) और उचित मूल्य की दुकानों (Fair Price Shops) के माध्यम से वितरण के लिए रखे गए चीनी भंडार भी इस आदेश के दायरे से बाहर रहेंगे.

Published: 28 Jul, 2026 | 08:16 PM

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