कर्ज माफी का लाभ सभी किसानों को मिलेगा, पहले चरण में 31 लाख अन्नदाताओं का लोन माफ
crop loan waiver scheme: कृषि मंत्री ने कहा कि करीब 5 लाख किसान अनिवार्य ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं जिससे सरकार बिना किसी बाधा के उनके खातों में लोन माफी राशि जारी कर सकती है. मंत्री ने कहा कि सरकार पहले 2 लाख रुपये तक के बकाया फसल ऋण वाले किसानों को राशि जारी करेगी.
महाराष्ट्र के कृषि मंत्री दत्तात्रय भरणे ने बुधवार को किसानों को आश्वस्त किया कि उन्हें राज्य की फसल ऋण माफी योजना के लागू करने को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है. उन्होंने कहा कि सभी पात्र लाभार्थियों को वादा किया गया लाभ मिलेगा. पहले चरण में 31 लाख किसानों का कर्ज माफ किया जा रहा है. इसके तहत 17 लाख किसानों के कर्ज माफी करने की प्रक्रिया तेजी से जारी है.
कृषि मंत्री ने पुणे में संवाददाताओं के साथ बातचीत में कहा कि सरकार पहले दो लाख रुपये तक के फसल ऋण माफी के पात्र किसानों को लाभ दे रही है. इसके बाद एकमुश्त निपटान (ओटीएस) योजना के लाभार्थियों और नियमित रूप से ऋण चुकाने वाले किसानों के लिए प्रोत्साहन योजना के पात्र लोगों को लाभ दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि मैं अपने किसान भाइयों से कहना चाहता हूं कि उन्हें बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है.
पहले चरण में 31 लाख किसानों का कर्ज माफ किया जा रहा
कृषि मंत्री ने कहा कि यदि शुरुआत में सरकार की ओर से ऋण खाते में जमा की गई राशि कम दिखाई देती है, तो शेष पात्र राशि राष्ट्रीयकृत बैंक उनके साथ हुए समझौते के अनुसार वहन करेंगे. यदि कोई राष्ट्रीयकृत बैंक गलत जानकारी देता है या किसानों को गुमराह करता है, तो सरकार उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई करेगी. मंत्री ने बताया कि योजना के पहले चरण में करीब 31 लाख किसान शामिल हैं. इनमें से लगभग 16-17 लाख किसानों को फिलहाल लाभ देने की प्रक्रिया जारी है.
पहले चरण में 2 लाख रुपये तक का लोन माफ होगा
उन्होंने कहा कि करीब पांच लाख किसान अनिवार्य ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं जिससे सरकार बिना किसी बाधा के उनके खातों में राशि जारी कर सकती है. मंत्री ने कहा कि सरकार पहले दो लाख रुपये तक के बकाया फसल लोन वाले किसानों को राशि जारी करेगी. इसके बाद दो लाख रुपये से अधिक के ऋण वाले ओटीएस योजना के लाभार्थियों और फिर नियमित ऋण चुकाने वाले किसानों को 50,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी.
शर्तों को हटा चुकी है सरकार
कृषि मंत्री ने कहा कि प्राथमिकता पहले चरण का वितरण पूरा करने की है और उसके बाद अन्य श्रेणियों के लाभार्थियों को योजना का लाभ देने के लिए शामिल किया जाएगा. इस महीने की शुरुआत में राज्य मंत्रिमंडल ने ऋण माफी योजना में महत्वपूर्ण बदलावों को मंजूरी दी थी. इसके तहत 2019 की ऋण माफी योजना के लाभार्थियों पर लागू 50,000 रुपये की ऊपरी सीमा सहित प्रमुख पात्रता शर्तों को हटा दिया गया. इस बदलाव से ऐसे किसान नई योजना के तहत दो लाख रुपये तक की ऋण माफी का लाभ उठा सकेंगे.
‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६’ संदर्भात राज्याचे सहकार आयुक्त तथा निबंधक (सहकारी संस्था) श्री. दीपक तावरे यांनी योजनेची उद्दिष्टे, पात्रता, लाभ, अंमलबजावणीची प्रक्रिया तसेच शेतकऱ्यांनी घ्यावयाची आवश्यक काळजी याबाबत सविस्तर माहिती दिली आहे. pic.twitter.com/EqawRkem2c
— Dattatray Bharane (@bharanemamaNCP) July 28, 2026
कर्ज संबंधी दस्तावेज तैयार रखें किसान- आयुक्त
राज्य के सहकारी आयुक्त और रजिस्ट्रार (सहकारी संस्थाएं) दीपक तवारे ने पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होल्कर शेतकरी कर्जमुक्ति योजना 2026 के संबंध में योजना के उद्देश्यों, पात्रता, लाभों, कार्यान्वयन प्रक्रिया और किसानों द्वारा बरती जाने वाली जरूरी सावधानियों के बारे में जानकारी दी है. उन्होंने कहा कि किसानों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, वे कर्ज संबंधी सभी दस्तावेज तैयार रखें.