बड़ी राहत! सरकार ने प्याज खरीद मानकों में दी ढील, किसानों को होगा सीधा फायदा
प्याज किसानों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने NAFED और NCCF की खरीद में गुणवत्ता मानकों में ढील दी है. ग्रेड-ए प्याज के आकार की सीमा बढ़ाई गई है, जिससे अधिक किसानों की उपज खरीदी जा सकेगी. सरकार को उम्मीद है कि इससे खरीद तेज होगी और किसानों को बेहतर दाम मिलेंगे.
Onion Mandi Rate: घाटे में चल रहे प्यााज किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर है. केंद्र सरकार ने किसानों से ज्यादा मात्रा में प्याज खरीद सुनिश्चित करने के लिए गुणवत्ता मानकों में ढील देने का फैसला किया है. यह छूट भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ (NAFED) और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ (NCCF) द्वारा की जाने वाली खरीद पर लागू होगी. माना जा रहा है कि इससे महाराष्ट्र के नासिक समेत प्रमुख प्याज उत्पादक क्षेत्रों के किसानों को राहत मिलेगी और उनकी उपज की खरीद बढ़ेगी. साथ ही किसानों को उनकी पैदावार का बेहतर रेट मिलेगा.
हिन्दुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, सरकार ने यह फैसला इसलिए लिया, क्योंकि NAFED और NCCF की प्याज खरीद लक्ष्य से काफी पीछे चल रही थी. पिछले दो हफ्तों में दोनों एजेंसियां मिलकर केवल 1.55 लाख मीट्रिक टन प्याज ही खरीद सकीं, जबकि उनका लक्ष्य 2 लाख मीट्रिक टन खरीदने का था. ऐसे में केंद्र सरकार ने गुणवत्ता नियमों में कुछ ढील दी है, ताकि खरीद प्रक्रिया तेज हो सके और किसानों को अपना प्याज बेचने में परेशानी न हो.
2 जून को अधिकारियों की बैठक
प्याज खरीद की धीमी रफ्तार को लेकर 2 जून को नई दिल्ली में उपभोक्ता मामलों के विभाग (DoCA) के वरिष्ठ अधिकारियों ने एक समीक्षा बैठक की. इस बैठक में NAFED, NCCF और केंद्रीय भंडारण निगम (CWC) के प्रतिनिधि शामिल हुए. CWC उन प्याजों के भंडारण की जिम्मेदारी संभालता है, जिन्हें NAFED और NCCF किसानों से खरीदते हैं.
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इस वजह से लिया गया फैसला
दरअसल, कहा जा रहा है कि प्याज खरीद के लिए तय कड़े गुणवत्ता मानकों के कारण किसानों द्वारा लाई गई बड़ी मात्रा में उपज को खारिज करना पड़ रहा था. इससे खरीद प्रक्रिया प्रभावित हो रही थी. बैठक में NAFED और NCCF ने अपनी चिंताएं और सुझाव सरकार के सामने रखे, जिसके बाद गुणवत्ता मानकों में ढील देने का फैसला किया गया ताकि किसानों से अधिक मात्रा में प्याज खरीदा जा सके.
आकार संबंधी मानकों में बदलाव किया गया
नए नियमों के तहत ग्रेड-ए प्याज के आकार संबंधी मानकों में बदलाव किया गया है. पहले खरीद के लिए प्याज का व्यास 45 से 65 मिमी होना जरूरी था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 35 से 70 मिमी कर दिया गया है. नासिक जिला प्रशासन के एक अधिकारी के अनुसार, यह फैसला खरीद प्रक्रिया को तेज करने के लिए लिया गया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा किसानों का प्याज खरीदा जा सके. साथ ही यह भी सुनिश्चित किया गया है कि ग्रेड-ए प्याज की भंडारण क्षमता और गुणवत्ता पर कोई असर न पड़े.
40 प्रतिशत दाग वाले प्याज की होगी खरीदी
वहीं, अब NAFED और NCCF को नई श्रेणी ग्रेड अंडर रिलैक्स्ड स्पेसिफिकेशंस (URS) के तहत भी प्याज खरीदने की अनुमति दे दी गई है. इस श्रेणी में ऐसे प्याज शामिल होंगे जिनकी सतह पर 40 प्रतिशत तक दाग या रंग बदलने के निशान हों और 10 प्रतिशत तक धूप से नुकसान हुआ हो. इसके अलावा, NAFED को नासिक जिले के ग्रामीण इलाकों में अतिरिक्त खरीद केंद्र खोलने की भी मंजूरी दी गई है, ताकि अधिक से अधिक किसानों तक खरीद व्यवस्था पहुंच सके.