बिना एक रुपया खर्च किए शुरू करें डेयरी बिजनेस! यहां मिल रहा 100 प्रतिशत अनुदान, जानें कैसे करें आवेदन
Dairy scheme: बिहार सरकार की डेयरी फार्म डेवलपमेंट योजना के तहत अनुसूचित जनजाति वर्ग और बेरोजगार युवाओं को 2 दुधारू मवेशी/हिफर की यूनिट 100 फीसदी अनुदान पर दी जाएगी. योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन 26 फरवरी से 7 मार्च 2026 तक खुले रहेंगे. पात्र लाभार्थी बिना कोई खर्च किए डेयरी बिजनेस शुरू कर सकते हैं.
Dairy Farm Development Scheme: अगर आप अपना डेयरी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, लेकिन पैसे की कमी की वजह से रुक रहे हैं, तो यह योजना आपके लिए बड़ी मदद साबित हो सकती है. गव्य विकास निदेशालय की इस योजना के तहत ग्रामीण इलाके के अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसान और बेरोजगार युवक-युवतियों को 2 दुधारू मवेशी या हिफर की डेयरी यूनिट 100 प्रतिशत मुफ्त दी जाएगी. यानी पूरे खर्च की जिम्मेदारी सरकार उठाएगी.
डेयरी फार्म डेवलपमेंट योजना क्या है?
यह योजना खास तौर पर ग्रामीण इलाकों के अनुसूचित जनजाति वर्ग और बेरोजगार युवाओं के लिए शुरू की गई है. इसका मकसद उन्हें डेयरी व्यवसाय से जोड़ना और आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है. योजना के तहत लाभार्थियों को डेयरी शुरू करने के लिए जरूरी मवेशी और अन्य प्रारंभिक संसाधन पूरी तरह मुफ्त दिए जाते हैं.
आवेदन की तारीख और प्रक्रिया
ऑफलाइन आवेदन:
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- आवेदन शुरू: 26 फरवरी 2026
- आवेदन समाप्त: 7 मार्च 2026
- आवेदन गव्य विकास कार्यालय में ऑफलाइन तरीके से किया जाएगा.
आवेदक को फॉर्म भरकर सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ जमा करना होगा. आवेदन जमा करने के बाद रसीद लेना अनिवार्य है. अधूरी या गलत जानकारी वाले आवेदन रद्द कर दिए जाएंगे.
वित्तीय वर्ष 2025-26 में Creation of Capital Assets & General अन्तर्गत Dairy Farm Development की योजना। योजना हेतु ऑफलाइन आवेदन दिनांक 26.02.2026 से 07.03.2026 तक जिला गव्य विकास कार्यालय, कैमूर (भभुआ) में प्राप्त किये जाएंगे।
आवेदन से संबंधित अधिक जानकारी के लिये जिला गव्य विकास… pic.twitter.com/XfDbNnDbIe— Dairy, Fisheries and Animal Resources Dept., Bihar (@BiharAFRD) February 24, 2026
कितना मिलेगा अनुदान?
इस योजना के तहत प्रत्येक पात्र लाभार्थी को 2 दुधारू पशु/हिफर खरीदने के लिए ₹1,74,000 का 100% अनुदान दिया जाएगा. इसका मतलब है कि लाभार्थी को एक पैसा भी खर्च करने की जरूरत नहीं है. यह राशि डेयरी यूनिट की स्थापना और संचालन के लिए पूरी तरह पर्याप्त है.
कौन कर सकता है आवेदन?
- बिहार का निवासी होना आवश्यक है.
- आयु 18 से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए.
- आवेदक अनुसूचित जनजाति वर्ग का होना चाहिए.
- ग्रामीण क्षेत्र का निवासी होना अनिवार्य है.
- किसान या शिक्षित बेरोजगार युवक/युवती आवेदन कर सकते हैं.
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र (अनुसूचित जनजाति के लिए)
- बैंक पासबुक (अपडेटेड)
- पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो
- शपथ पत्र
- प्रशिक्षण प्रमाण पत्र
- दुग्ध उत्पादक समिति/जीविका सदस्यता प्रमाण पत्र
चयन प्रक्रिया
चयन में प्राथमिकता इस प्रकार दी जाएगी:
- विभागीय प्रशिक्षण प्राप्त आवेदक
- दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति के सदस्य
- जीविका के स्वयं सहायता समूह से जुड़े व्यक्ति
अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा.
बिहार सरकार की यह डेयरी फार्म डेवलपमेंट योजना ग्रामीण क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति वर्ग और बेरोजगार युवाओं के लिए स्वावलंबन और आय का सुनहरा जरिया साबित हो सकती है. 100% अनुदान और प्रारंभिक संसाधनों की उपलब्धता से यह योजना डेयरी व्यवसाय में कदम रखने का सबसे आसान और सुरक्षित रास्ता है.