आधे रेट पर कृषि यंत्र दे रही सरकार, किसान तुरंत करें आवेदन.. जान लें पूरी प्रक्रिया

Krashi Yantra Yojana Subsidy: कृषि यंत्रों को भारी छूट पर पाने के लिए राज्य सरकार ने एक बार फिर से किसानों के लिए आवेदन विंडो खोल दी है. किसान तय दस्तावेजों को अपलोड करके आवेदन कर सकते हैं और भारी सब्सिडी का लाभ ले सकते हैं.

नोएडा | Updated On: 22 Jul, 2026 | 12:34 PM

मध्य प्रदेश सरकार किसानों को कृषि यंत्रों को आधे से भी कम रेट पर उपलब्ध करा रही है. किसानों से आवेदन करने की अपील की गई है. इसके लिए आवेदन विंडो खोल दी गई है. खरीफ सीजन में फसलों की बुवाई से लेकर कटाई तक के लिए पैडी राइस ट्रांसप्लांटर समेत कई आधुनिक उपकरण दिए जा रहे हैं. किसानों के पास आवेदन के लिए 28 जुलाई अंतिम तिथि तय की गई है.

सब्सिडी पर कृषि यंत्रों पाने के लिए 28 जुलाई तक करें आवेदन

मध्य प्रदेश के खंडवा जिला कृषि विभाग ने किसानों के लिए आधुनिक उपकरण सब्सिडी पर लेने के लिए आवेदन करने को कहा है. ई-कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत चयनित जिलों के किसानों से पैडी राइस ट्रांसप्लांटर, रिजर और शुगरकेन रेटून मैनेजर सहित विभिन्न कृषि यंत्रों के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं. कृषि विभाग के अनुसार आवेदनों की लॉटरी 29 जुलाई को निकाली जाएगी. इच्छुक किसानों को निर्धारित धरोहर राशि का डिमांड ड्राफ्ट आवेदन के साथ जमा करना अनिवार्य होगा.

28 जुलाई तक आवेदन करें किसान

मध्य प्रदेश में ई-कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत किसान 28 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इस चरण में राइडिंग टाइप पैडी (राइस) ट्रांसप्लांटर, रिजर (Ridger) और शुगरकेन रेटून मैनेजर जैसे कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जाएगा. आवेदन प्राप्त होने के बाद पात्र किसानों का चयन 29 जुलाई को कंप्यूटरीकृत लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा.

कृषि यंत्रों पर 50 फीसदी छूट मिलेगी

कृषि यंत्रों पर सब्सिडी की बात करें तो किसानों को पात्रता और श्रेणी के अनुसार इन कृषि यंत्रों पर अधिकतम 50 फीसदी तक अनुदान दिया जाएगा. अनुदान की वास्तविक राशि संबंधित यंत्र की स्वीकृत लागत, किसान की श्रेणी और शासन के निर्धारित मानकों के अनुसार तय होगी. चयनित किसानों को ही निर्धारित प्रक्रिया पूरी करने के बाद अनुदान दर पर कृषि यंत्र खरीदने की सुविधा मिलेगी.

कैसे और कहां पर आवेदन करना होगा

किसान ई-कृषि यंत्र अनुदान योजना के लिए मध्य प्रदेश सरकार के पोर्टल e-krishi yantra anudan (https://farmer.mpdage.org/Home/Index) पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन के लिए किसान का समग्र आईडी, आधार नंबर, बैंक खाते से डीबीटी (DBT) सक्रिय होना, भूमि संबंधी दस्तावेज और आवश्यक पहचान पत्र होना जरूरी है. किसान केवल उन्हीं कृषि यंत्रों के लिए आवेदन कर सकेंगे जिनके लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं. चयन के बाद निर्धारित समय सीमा में अधिकृत विक्रेता से कृषि यंत्र खरीदकर आवश्यक दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड करने होंगे, तभी अनुदान की राशि स्वीकृत की जाएगी.

कितने रुपये का डिमांड ड्राफ्ट जमा करना होगा

किसानों को अपने जिले के कृषि विभाग से डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) बनवाकर जमा करना होगा. अलग अलग उपकरणों के लिए डीडी राशि भी अलग अलग तय की गई है.

  1. – कृषि यंत्र पैडी (राइस) ट्रांसप्लांटर (राइडिंग टाइप) हेतु राशि रू. 15,000/- का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) जमा करना होगा.
  2. – कृषि यंत्र पैडी (राइस) ट्रांसप्लांटर (वॉक बिहाइंड) हेतु राशि रू. 10,000/- का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) देना होगा.
  3. – कृषि यंत्र रिजर हेतु राशि रू. 3000/- का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) देना होगा.
  4. – कृषि यंत्र शुगरकेन रेटून मैनेजर हेतु राशि रू. 5000/- का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) जमा कराना होगा.
Published: 22 Jul, 2026 | 12:33 PM

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