कृषि क्षेत्र में तकनीकी सुधारों के तहत, किसानों को आधुनिक कृषि यंत्रो और ड्रोन यंत्रो पायलट प्रशिक्षण के लिए आवेदन करने का सुनहरा अवसर मिल रहा है. ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल के माध्यम से हैप्पी सीडर और सुपर सीडर यंत्रों के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 8माई 2025 तय की गई है. इसके साथ ही ड्रोन पायलट प्रशिक्षण के लिए भी आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसमें इच्छुक किसानों को 25 नवंबर 2025 से प्ररांभ होने वाले प्रशिक्षण में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा. इन कदमों से कृषि में नई तकनीकों को अपनाने का रास्ता खुल रहा है, जिससे किसानों को बेहतर उपज और उत्पादकता की उम्मीद है.
8 मई आवेदन की अंतिम तारीख
भारत में कृषि क्षेत्र के तकनीकी सुधार और यंत्रीकरण को लेकर लगातार प्रयास हो रहे हैं. इसी क्रम में मध्यप्रदेश सरकार ने किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की हैं. कृषि यंत्रों पर अनुदान के तहत हैप्पी सीडर और सुपर सीडर यंत्रों के लिए आवेदन प्रक्रिया 18 अप्रैल से शुरू हो चुकी है और 8 मई 2025 तक आवेदन करने का अंतिम अवसर है. इस योजना के तहत किसानों को 4,500 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट जमा करना होगा, जो संबंधित जिले के सहायक कृषि यंत्र अधिकारी के नाम पर बनेगा. आवेदन के बाद लॉटरी के माध्यम से चयन किया जाएगा, जिसकी प्रक्रिया 9 मई 2025 को पूरी होगी. इस योजना से किसानों को गेहूं की बुवाई में आसानी होगी और फसल की गुणवत्ता में भी सुधार होगा.
ड्रोन पायलट प्रशिक्षण कार्यक्रम
इसके अलावा, किसानों के लिए एक और महत्वपूर्ण अवसर ड्रोन पायलट प्रशिक्षण कार्यक्रम के रूप में उपलब्ध है. कृषि यंत्रीकरण में ड्रोन का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है, और इस नई तकनीक को सीखने का मौका किसानों को मिलेगा. यह प्रशिक्षण 25 नवंबर 2025 से शुरू होने वाले पहले बैच से प्रारंभ होगा, जिसमें प्रतिभागियों को ड्रोन उड़ाने के लिए आवश्यक लाइसेंस भी प्रदान किया जाएगा.
आवेदन के लिए लिए शर्तें
- आवेदक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता दसवी पास एवं आयु 18 वर्ष से 65 वर्ष तक होनी चाहियें.
- आवेदक को ड्रोन पायलट प्रशिक्षण (Small Category) करने हेतु राशि रूपये 17,700 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट सहायक कृषि यंत्री इंदौर के नाम पर कार्यालय कृषि यंत्री इंदौर मे जमा किया जाना होगा.
- आवेदक के पास सरकार द्वारा जारी पहचान प्रमाण पत्र होना चाहिए.
- किसान ड्रोन प्रशिक्षण कार्यक्रम अंतर्गत दस्तावे सत्यापन के समय आवेदक को स्वयं का मेडिकल फिटनेस प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है.