ग्रीनहाउस खेती के लिए किसानों को मिलेगी 70% सब्सिडी, जानें कैसे करें आवेदन
राजस्थान सरकार की यह ग्रीनहाउस योजना किसानों के लिए एक सुनहरा अवसर है. इसे अपनाकर किसान अपनी खेती को नए स्तर पर ले जा सकते हैं और आर्थिक रूप से सशक्त बन सकते हैं.

किसानों के लिए खुशखबरी! राजस्थान सरकार ने ग्रीनहाउस खेती के लिए एक नई पहल की है, जिससे किसानों को अधिक आय और बेहतर खेती का मौका मिलेगा. अब किसान जलवायु नियंत्रित खेती कर अपने उत्पादन को बढ़ा सकते हैं और उन्नत कृषि तकनीकों का लाभ उठा सकते हैं. इस योजना के तहत, सामान्य किसानों को 50% और अनुसूचित जाति/जनजाति के किसानों को 70% तक सब्सिडी दे रही है . तो चलिए, जानते हैं इस योजना के बारे में विस्तार से और कैसे आप भी इसका लाभ उठा सकते हैं.
ग्रीनहाउस खेती क्या है?
ग्रीनहाउस खेती एक ऐसी तकनीक है, जिसमें किसानों को अपनी फसल के लिए अनुकूल जलवायु मिलती है. ग्रीनहाउस में तापमान, आर्द्रता और प्रकाश को नियंत्रित किया जाता है, जिससे फसलें बाहरी मौसम के प्रभाव से बचकर अच्छे से बढ़ती हैं. इस तकनीक का इस्तेमाल करके किसान सब्जियों, फूलों और फलों की बेहतर गुणवत्ता वाली खेती कर सकते हैं और अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं.
कैसे मिलेगी सब्सिडी?
राज्य सरकार ने ग्रीनहाउस खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को शानदार आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है. इस योजना के तहत सामान्य श्रेणी के किसानों को 50% तक का अनुदान मिलेगा, जबकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसानों को 70% तक का अनुदान मिलेगा.
इसके अलावा, अधिसूचित जनजातीय क्षेत्रों के किसानों और लघु एवं सीमांत किसानों को अतिरिक्त 25% अनुदान मिलेगा. यह अनुदान किसानों को 4000 वर्ग मीटर तक के क्षेत्र में ग्रीनहाउस बनाने में मदद करेगा, जिससे वे अपनी फसल की उत्पादन क्षमता को बढ़ा सकेंगे और अधिक लाभ कमा सकेंगे.
इस योजना का लाभ कौन उठा सकता है?
इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों के पास खेती योग्य जमीन होनी चाहिए और सिंचाई का उचित स्रोत होना चाहिए. इसके साथ ही, किसानों को कुछ दस्तावेज जैसे जमीन के प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, मिट्टी और पानी की जांच रिपोर्ट, सिंचाई स्रोत प्रमाणपत्र आदि जमा करने होंगे.
कैसे करें आवेदन?
इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान अब ई-मित्र केंद्रों पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. आवेदन के दौरान आवश्यक दस्तावेज जमा करना अनिवार्य है. योजना की वैधता केवल इस वित्तीय वर्ष तक है, इसलिए किसान जल्द से जल्द आवेदन करें.
योजना के नियम
ग्रीनहाउस निर्माण की अनुमति केवल उद्यान विभाग से प्रशासनिक स्वीकृति मिलने के बाद ही दी जाएगी. इसके बाद, निर्माण पूरा होने पर विभागीय समिति द्वारा सत्यापन किया जाएगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी मानकों का पालन किया गया है. इसके अतिरिक्त, किसानों को शपथ पत्र और त्रि-पार्टी अनुबंध पत्र (तीन पक्षों के बीच एक कानूनी समझौता) भी जमा करना होगा.
साथ ही, किसानों को निर्धारित समय सीमा ,30 दिन या 31 मार्च तक के भीतर अपना अंशदान भी जमा करना होगा. इन सभी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद ही किसानों को सब्सिडी की राशि दी जाएगी.
क्यों है यह योजना किसानों के लिए जरूरी?
राजस्थान जैसी जलवायु वाली जगहों पर ग्रीनहाउस खेती किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है. यहां के कठोर मौसम और असमय बारिश से फसलें अक्सर खराब हो जाती हैं, लेकिन ग्रीनहाउस के माध्यम से किसान अपनी फसल को बेहतर तरीके से उगा सकते हैं. इसके अलावा, किसान सालभर अच्छे गुणवत्ता वाली फसल उगाकर बेहतर कीमत पर बेच सकते हैं, जिससे उनकी आय में बढ़ोतरी होगी.