Driving Licence: लाइसेंस चाहिए तो पहले दिखाएं अपना ठिकाना! सरकार के नए नियम से बदलेगी पूरी प्रक्रिया
राज्य सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है. 1 अगस्त 2026 से लाइसेंस बनवाने के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट अनिवार्य होगा. नए नियमों का प्रस्ताव मंजूरी के लिए भेजा गया है. सरकार बाइक टैक्सी सेवाओं को भी नियमों के दायरे में लाने की तैयारी कर रही है.
Maharashtra Driving Licence: महाराष्ट्र में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव होने जा रहा है. राज्य सरकार ने फैसला किया है कि अब लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदकों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट (निवास प्रमाण पत्र) देना अनिवार्य होगा. यह नया नियम लागू किया जाएगा. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने मंगलवार को विधानसभा में इसकी जानकारी दी. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने बताया कि ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े नए नियमों का प्रस्ताव कानून और न्याय विभाग के पास मंजूरी के लिए भेजा गया है. विभाग से आवश्यक स्वीकृति मिलने के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा. सरकार का उद्देश्य लाइसेंस प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी बनाना है.
लाइसेंस प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए सरकार का नया कदम
विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विधायक दिलीप लांडे द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने कहा कि राज्य सरकार ड्राइविंग लाइसेंस व्यवस्था में सुधार के लिए लगातार कदम उठा रही है. डोमिसाइल सर्टिफिकेट को अनिवार्य करने का फैसला राज्य में लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया को व्यवस्थित करने और स्थानीय निवासियों की पहचान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है. नए नियम लागू होने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाले लोगों को महाराष्ट्र में अपने निवास का प्रमाण देना होगा. सरकार का मानना है कि इससे लाइसेंस प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल पर भी रोक लगाने में मदद मिलेगी.
Domicile certificate compulsory for obtaining driving licence in Maharashtra from Aug 1
और पढ़ेंThe Maharashtra government will make the domicile certificate mandatory for obtaining a driving licence from August 1, 2026, as part of a new policy aimed at streamlining the licensing… pic.twitter.com/nvzmywV33L
— Press Trust of India (@PTI_News) July 7, 2026
अवैध बाइक टैक्सी सेवाओं पर सरकार की कार्रवाई
परिवहन मंत्री ने विधानसभा में बाइक टैक्सी सेवाओं को लेकर भी सरकार की योजना की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि राज्य में चल रही अनधिकृत बाइक टैक्सी सेवाओं के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. सरकार बाइक टैक्सी क्षेत्र को पूरी तरह प्रतिबंधित करने के बजाय इसे एक व्यवस्थित और कानूनी ढांचे के तहत लाने पर काम कर रही है. इसके लिए एक नियामक व्यवस्था तैयार की जा रही है, जिससे इस सेवा को नियंत्रित तरीके से संचालित किया जा सके.
युवाओं को रोजगार और राज्य को मिलेगा राजस्व
प्रताप सरनाईक ने कहा कि बाइक टैक्सी सेवाओं को नियमों के दायरे में लाने से राज्य सरकार को राजस्व प्राप्त होगा और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे. बाइक टैक्सी सेवाएं वर्तमान समय में कई शहरों में लोगों के लिए सस्ते और तेज परिवहन विकल्प के रूप में उभर रही हैं. हालांकि, बिना अनुमति चलने वाली सेवाओं को लेकर सुरक्षा और नियमों से जुड़े सवाल उठते रहे हैं. इसी को देखते हुए सरकार इस क्षेत्र के लिए नई नीति तैयार कर रही है.
मंजूरी के बाद लागू होंगे नए ड्राइविंग लाइसेंस नियम
महाराष्ट्र सरकार द्वारा तैयार किए गए नए ड्राइविंग लाइसेंस नियम फिलहाल कानून और न्याय विभाग की मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं. मंजूरी मिलने के बाद 1 अगस्त 2026 से डोमिसाइल सर्टिफिकेट की अनिवार्यता लागू हो जाएगी. नए नियमों के लागू होने के बाद महाराष्ट्र में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वाले लोगों को आवेदन प्रक्रिया के दौरान निवास प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना होगा. सरकार को उम्मीद है कि इस बदलाव से परिवहन व्यवस्था अधिक प्रभावी और सुरक्षित बनेगी.