PM Fasal Bima Yojana: हर हेक्टेयर पर कितनी मिलेगी बीमा राशि? जानिए पूरी जानकारी

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को प्रति हेक्टेयर कितनी बीमा राशि मिलेगी, यह SLCCCI द्वारा तय की गई वित्तीय सीमा पर निर्भर करता है. यह सीमा जिला स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा फसल के अनुसार निर्धारित की जाती है.

नोएडा | Updated On: 8 Jul, 2025 | 10:17 PM

खरीफ का मौसम आ चुका है और किसानों की सबसे बड़ी चिंता है फसल का नुकसान और उससे होने वाला आर्थिक घाटा. ऐसे में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) किसानों के लिए बड़ी राहत बनकर आती है. इस योजना के तहत अगर प्राकृतिक आपदा, भारी बारिश, सूखा या कीट रोग से फसल खराब होती है तो सरकार किसानों को नुकसान की भरपाई के लिए बीमा राशि देती है. लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक किसान को प्रति हेक्टेयर कितनी बीमा राशि मिलती है? इस सवाल का जवाब आसान प्रकिया में समझते हैं.

बीमा राशि कैसे तय होती है?

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना  में बीमा की राशि तय करने का फॉर्मूला पहले से तय है. कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के मुताबिक, चाहे किसान ऋणी हो या गैर-ऋणी, उसे प्रति हेक्टेयर जो बीमा राशि मिलेगी वह जिला स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा तय किए गए वित्त के पैमाने पर आधारित होगी.

इस राशि की घोषणा SLCCCI यानी State Level Coordination Committee on Crop Insurance द्वारा पहले से की जाती है और इसे अधिसूचित किया जाता है.

इसमें कोई दूसरा पैमाना या गणना लागू नहीं होती. उदाहरण के तौर पर अगर किसी जिले में धान की फसल के लिए प्रति हेक्टेयर वित्त का पैमाना 40,000 रुपये तय है और किसी किसान ने 2 हेक्टेयर में धान बोई है तो उसकी बीमित राशि 40,000 × 2 यानी 80,000 रुपये होगी. यहां यह ध्यान देना जरूरी है कि फसल का क्षेत्रफल हमेशा हेक्टेयर में ही मापा जाएगा, बीघा या एकड़ में नहीं.

सिंचित और असिंचित क्षेत्र के लिए बीमा राशि में फर्क

बीमा राशि फसल  के प्रकार के साथ-साथ इस पर भी निर्भर करती है कि खेती सिंचित क्षेत्र में हो रही है या असिंचित क्षेत्र में. सिंचित यानी जहां सिंचाई की सुविधा है, वहां उत्पादन की उम्मीद ज्यादा होती है, इसलिए बीमा राशि भी थोड़ी ज्यादा होती है. वहीं असिंचित क्षेत्रों में कम उत्पादन का अनुमान होता है, इसलिए वहां की बीमा राशि थोड़ी कम होती है.

खरीफ फसल के लिए बीमा आवेदन चालू

जुलाई से खरीफ फसलों के लिए बीमा आवेदन शुरू हो चुके हैं. किसान चाहें तो अपने CSC केंद्र, कृषि विभाग के कार्यालय, बीमा एजेंट, या फिर pmfby.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

कैसे करें प्रीमियम का भुगतान?

बीमा फॉर्म भरने के बाद आपको प्रीमियम भरना होगा. इसके दो तरीके हैं.

जब भुगतान हो जाए तो उसकी रसीद जरूर डाउनलोड करें और सुरक्षित रखें. बीमा क्लेम के समय यही दस्तावेज आपके काम आएंगे.

Published: 9 Jul, 2025 | 09:00 AM

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