किसान अपनी फसलों से बेहतर उत्पादन पाने के लिए हर संभव तरह से फसलों की देखभाल करते हैं. लेकिन कई बार बेमौसम बारिश या अन्य कारणों की वजह से फसल बर्बाद हो जाती है. ऐसा होने की स्थिति में किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है. किसानों के इस नुकसान की भरपाई करने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री किसान फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई थी. इस योजना के तहत किसानों को अपनी फसलों का बीमा कराने की सुविधा दी जाती है. इस बीमा की मदद से किसानों की फसलों को होने वाले नुकसान की भरपाई की जाती है. बता दें कि खरीफ 2025 की फसलों का बीमा कराने के लिए अंतिम तारीख बढ़ाकर 31 जुलाई 2025 कर दी गई है.
नजदीकी बैंक शाखा से करें संपर्क
उत्तर प्रदेश कृषि विभाग के उप निदेशक प्रमोद सिरोही ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही पीएम किसान फसल बीमा योजना के तहत खरीफ 2025 की फसलों का बीमा कराने की अंतिम तारीख 31 जुलाई कर दी गई है. उन्होंने बताया जिन किसानों ने बैंक से लोन लिया है वे अपने नजदीकी बैंक शाखा में जाकर ये सुनिश्चित करें कि उनकी फसलों का बीमा हुआ है या नहीं.
बीमा से होगी फसलों की भरपाई
उत्तर प्रदेश कृषि विभाग द्वारा सोशल मीडिया पर दी गई जानकारी के अनुसार फसल बीमा योजना के तहत बेमौसम बारिश में फसलों को होने वाले नुकसान की भरपाई फसल बीमा के अंदर कवर होता है. इसके अलावा फसल की सही से बुवाई न हो पाना, प्राकृतिक आपदाओं में फसलों का खराब हो जाना, ओलावृष्टि, जलभराव, बादल फटना, भूस्खलन, आकाशीय बिजली का गिरना या फिर फसलों की कटाई के 14 दिन बाद तक खेतों में सूखने के लिए रखी गई फसलों का बारिश या तूफान में खराब हो जाने के कारण होने वाला नुकसान भी फसल बीमा के अंदर कवर होता है.
टोल फ्री से लें योजना की जानकारी
कृषि विभाग के उप निदेशक प्रमोद सिरोही ने बताया कि किसानों की सहूलियत के लिए सरकार की तरफ से एक टोल फ्री नंबर- 14447 जारी किया गया है. इस नंबर से संपर्क करके किसान फसल बीमा से जुड़ी सारी जानकारी जुटा सकते हैं. इसके साथ फसलों के नुकसान की स्थिति में बीमा की मदद से नुकसान की भरपाई के लिए 72 घंटों के अंदर टोल फ्री नंबर पर सूचना दे सकते हैं. इसके साथ ही प्रमोद सिरोही ने किसानों से ये अपील की है वे केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही पीएम किसान फसल बीमा योजना का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाकर अपने नुकसान को बचाएं.