PM Kisan Yojana: बिना जमीन के कागजात वाले अब ले सकेंगे 21वीं किस्त, जान लें नियम में क्या हुआ बदलाव
इससे पहले योजना का लाभ लेने के लिए किसानों के पास अपनी जमीन के मालिकाना कागजात होना जरूरी था. लेकिन अब केंद्र सरकार ने कहा है कि राज्य सरकार की पुष्टि होने पर भी किसान बिना दस्तावेजों के योजना का फायदा उठा सकते हैं.
PM Kisan Yojana: देश के किसानों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है. पीएम किसान सम्मान निधि योजना (PM-Kisan Samman Nidhi) के तहत अब सीमावर्ती और आपदा प्रभावित राज्यों के वे किसान भी लाभ ले सकेंगे, जिनके पास खेती के कागजात नहीं हैं. इससे पहले योजना का लाभ लेने के लिए किसानों के पास अपनी जमीन के मालिकाना कागजात होना जरूरी था. लेकिन अब केंद्र सरकार ने कहा है कि राज्य सरकार की पुष्टि होने पर भी किसान बिना दस्तावेजों के योजना का फायदा उठा सकते हैं. खुद केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कह चुके हैं कि जो जमीन मालिक नहीं हैं और किराए पर या बटाई पर खेती करते हैं उन्हें भी सभी योजनाओं का लाभ मिलेगा.
21वीं किस्त का इंतजार और राहत
देश भर के करोड़ों किसान अब पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इस योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है, जो तीन किश्तों में वितरित होती है. हर किश्त में 2,000 रुपये सीधे किसान के बैंक खाते में भेजे जाते हैं. हाल ही में केंद्र सरकार ने संकेत दिया है कि इस बार बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदा से प्रभावित राज्यों के किसानों को इस किस्त की राशि अग्रिम रूप से जारी की जा सकती है. इससे प्रभावित किसानों को जल्दी राहत मिलेगी.
किन किसानों को मिलेगा लाभ
इस योजना का लाभ अब उन किसानों को भी मिलेगा, जिनके पास जमीन के कागज नहीं हैं, बशर्ते कि राज्य सरकार यह पुष्टि करे कि वे सच में किसान हैं. यह कदम विशेष रूप से सीमावर्ती और आपदा प्रभावित राज्यों के किसानों के लिए बड़ी राहत साबित होगा. इसके अलावा योजना के तहत अभी तक कुल 20 किस्तें किसानों को मिल चुकी हैं.
e-KYC जरूरी
किसानों को योजना का लाभ पाने के लिए e-KYC कराना अनिवार्य है. इसके लिए किसान आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाकर अपने आधार नंबर और मोबाइल नंबर से OTP वेरिफिकेशन कर सकते हैं. इसके अलावा पास के CSC सेंटर में जाकर बायोमेट्रिक KYC भी करवा सकते हैं.
मदद और संपर्क
यदि किसी किसान को योजना के तहत पैसे नहीं मिल रहे हैं या कोई दिक्कत हो रही है, तो वे टोल-फ्री नंबर 155261 / 1800115526 या हेल्पलाइन 011-23381092 पर संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा ईमेल के जरिए भी सहायता प्राप्त की जा सकती है: pmkisan-ict@gov.in
किन किसानों को योजना का लाभ नहीं मिलेगा
योजना के तहत पति-पत्नी दोनों एक साथ लाभ नहीं ले सकते. यदि परिवार में किसी ने इनकम टैक्स भरा है या संवैधानिक पद पर है, तो उन्हें योजना का लाभ नहीं मिलेगा. इसके अलावा किराए पर ली गई जमीन पर खेती करने वाले किसान भी योजना का लाभ नहीं उठा सकते.