खेत में बीज नहीं उगा या कम हुई पैदावार तो पैसा लौटायेगी सरकार, किसान नजदीकी पैक्स में करें आवेदन

प्राकृतिक आपदाओं या मौसम की मार के कारण फसलों का बर्बाद हो जाना तो आम बात है लेकिन इस नुकसान के कारण किसानों के सामने बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है. ऐसे में बिहार राज्य फसल सहायता योजना किसानों के लिए वरदान बन रही है.

नोएडा | Updated On: 20 Aug, 2025 | 04:17 PM

किसान इस उम्मीद के साथ अपने खेतों में फसलें उगाते हैं कि उन्हें अच्छी पैदावार मिलेगी और उस पैदावार की बिक्री कर वे अच्छी कमाई करेंगे. फसलों का चुनाव करते समय किसान उन्नत किस्मों और ज्यादा उपज देने वाली फसलों को ही चुनते हैं. लेकिन कई बार प्राकृतिक आपदाओं, बदलते मौसम, मूसलाधार बारिश और बाढ़ के कारण किसान की फसल बह जाती है. जिसके कारण किसानों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो जाता है और उनके लिए दो जून की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो जाता है. किसानों को इस नुकसान से बचाने के लिए बिहार सरकार ने बिहार राज्य फसल सहायता योजना की शुरुआत की है. इसके तहत प्रदेश सरकार किसानों को फसलों से कम उत्पादन मिलने पर वित्तीय सहायता देगी. सरकार की ये योजना किसानों के लिए डूबते में तिनके का सहारा के समान है.

क्या है बिहार सरकार की योजना

प्राकृतिक आपदाओं या मौसम की मार के कारण फसलों का बर्बाद हो जाना तो आम बात है लेकिन इस नुकसान के कारण किसानों के सामने बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है. ऐस में बिहार राज्य फसल सहायता योजना किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है. इस योजना के तहत प्रदेश सरकार किसानों को वित्तीय सहायता दी जा रही है.

अगर किसी कारण से किसानों का उत्पादन 20 फीसदी से कम हुआ है तो उन्हें प्रति हेक्टेयर फसल के लिए 7500 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी. वहीं, अगर किसी कारण किसानों को 20 फीसदी से ज्यादा का नुकसान होता है तो सरकार से प्रति हेक्टेयर फसल के लिए 10 हजार रुपये की सहायता दी जाएगी. बता दें कि, इस योजना का लाभ अधिकतम 2 हेक्टेयर खेत तक मिलेगा.

इन किसानों को मिलेगा योजना का लाभ

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा सोशल मीडिया पर दी गई जानकारी के अनुसार, बिहार सरकार की इस योजना का लाभ हर तरह के किसानों को मिलेगा. यानी कि ऐसे किसान जो खुद की जमीन पर खेती करते हैं वे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं. वो किसान जो किसी दूसरे की जमीन पर खेती कर रहे हैं और इसके अलावा ऐसे किसान जो अपने खेत के साथ-साथ दूसरे के खेत पर भी काम करते हैं वो भी इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन कर सकते हैं.

नजदीकी पैक्स में करें आवेदन

प्रदेश के जो भी किसान बिहार राज्य फसल सहायता योजना का लाभ उठाना चाहते हैं वो किसान अपने नजदीकी पैक्स सेंटर में जाकर योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं.  इसके अलावा किसान योजना के लिए ऑनलाइन पोर्टल esahkari.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.  किसानों को इस बात का खास खयाल रखना होगा कि योजना के लिए आवेदन करते समय उनके पास सभी जरूरी दस्तावेज होने चाहिए. इन जरूरी दस्तावेजों में बैंक पासबुक, आधार कार्ड, आवेदन करने वाले किसान की फोटो और जमीन के कागज शामिल हैं.

Published: 20 Aug, 2025 | 02:26 PM

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