आज 1 जुलाई 2025 है, और हर महीने की तरह इस बार भी देश में कई बड़े नियमों में बदलाव लागू हो गए हैं. लेकिन फर्क इतना है कि इन बदलावों का सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा. चाहे आप ट्रेन से सफर करते हों, एलपीजी सिलेंडर भरवाते हों या फिर एटीएम से पैसे निकालते हों, हर जगह से जुड़े नियमों में अब नयापन है. यही नहीं, क्रेडिट कार्ड, पैन कार्ड, टैक्स रिटर्न और यहां तक कि पुराने वाहनों के लिए भी सख्त नियम लागू हो गए हैं. आईए, जानते हैं कि इन नए नियमों में क्या-क्या बदला है और आपको किस बात का ध्यान रखना चाहिए.
रेलवे यात्रा अब महंगी
अगर आप 500 किमी से ज्यादा दूरी का सफर ट्रेन से करते हैं तो अब आपको हर किलोमीटर पर ज्यादा किराया देना होगा. एसी कोच में 2 पैसे और नॉन एसी कोच में 1 पैसा प्रति किलोमीटर किराया बढ़ा दिया गया है. हालांकि 500 किमी से कम दूरी पर कोई असर नहीं पड़ेगा.
तत्काल टिकट अब सिर्फ आधार लिंक अकाउंट से ही
अब IRCTC पर तत्काल टिकट बुक करना आसान नहीं रहा. जुलाई से तत्काल टिकट सिर्फ उन्हीं यात्रियों को मिलेगा जिनका IRCTC अकाउंट आधार से लिंक है. बिना आधार OTP वेरिफिकेशन के टिकट बुकिंग नहीं होगी.
पैन कार्ड के लिए आधार जरूरी
पैन कार्ड बनवाने के लिए अब आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है. अगर आपने पहले से पैन कार्ड बनवा रखा है तो भी उसे 31 दिसंबर 2025 तक आधार से लिंक कराना होगा, वरना 1 जनवरी 2026 से वो निष्क्रिय कर दिया जाएगा.
एटीएम और क्रेडिट कार्ड के नियम भी बदले
बैंकों ने एटीएम से फ्री निकासी की सीमा और उससे अधिक पर लगने वाले चार्ज में बदलाव किए हैं. वहीं क्रेडिट कार्ड की फीस, ट्रांजैक्शन शुल्क और बिल भुगतान की प्रक्रिया में भी परिवर्तन हुआ है. अब सभी क्रेडिट कार्ड बिल का भुगतान भारत बिल पेमेंट सिस्टम (BBPS) के जरिए करना होगा. इससे फोनपे, बिलडेस्क जैसे पुराने विकल्पों का असर पड़ सकता है.
GST रिटर्न में होगी सख्ती
अब से GST फॉर्म GSTR-3B में टैक्स जानकारी अपने आप भरेगी, और इसमें कोई संशोधन नहीं किया जा सकेगा. यानी अगर आपने गलती से गलत डिटेल भरी तो बचना मुश्किल होगा. सरकार इस कदम से पारदर्शिता बढ़ाना चाहती है.
आईटीआर की तारीख बढ़ी, राहत की खबर
आकलन वर्ष 2025-26 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की डेडलाइन 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी गई है. यानी अब सैलरी पाने वाले लोगों को रिटर्न दाखिल करने के लिए 46 दिन और मिल गए हैं.
पुराने वाहनों पर कड़ा प्रतिबंध
आज से दिल्ली-NCR में 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल वाहनों को पेट्रोल पंप से फ्यूल नहीं मिलेगा. ऐसे वाहन सड़क पर पकड़े गए तो उन्हें जब्त कर स्क्रैप में भेज दिया जाएगा. साथ ही 10,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ेगा.
बैंकिंग और गेमिंग ऐप पर भी असर
एचडीएफसी बैंक जैसे बैंक अब ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स पर हर महीने 10,000 रुपये से ज्यादा खर्च पर 1 फीसदी अतिरिक्त चार्ज ले रहे हैं. वहीं पेटीएम जैसे वॉलेट में 10,000 रुपये से ज्यादा ट्रांसफर करने पर भी अतिरिक्त शुल्क देना होगा.
एलपीजी गैस की कीमतें भी तय होंगी
LPG सिलेंडर की कीमतें हर महीने की पहली तारीख को तय होती हैं. इस बार कीमतों में कमी या बढ़ोतरी पर सरकारी घोषणा जल्द होगी, जिसका असर सीधे रसोई बजट पर पड़ेगा.