सस्ते होंगे घी-मक्खन और पैकेज्ड फूड प्रोडक्ट? सरकार 12 फीसदी और 28 फीसदी जीएसटी स्लैब हटाएगी

ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि खत्म किए जाने वाले जीएसटी दर में आने वाले प्रोडक्ट का दाम कम हो सकता है. उपभोक्ताओं के लिए पैकेज्ड फूड प्रोडक्ट समेत अन्य उत्पादों की कीमतें सस्ती होने की उम्मीद जताई जा रही है.

रिजवान नूर खान
नोएडा | Updated On: 15 Aug, 2025 | 06:37 PM

केंद्र सरकार वस्तु एवं सेवाकर यानी जीएसटी दरों में बड़े बदलाव की तैयारी की है. सूत्रों के हवाले से आई सूचना के अनुसार केंद्र ने GST के मौजूदा 12 फीसदी और 28 फीसदी स्लैब को खत्म करने का प्रस्ताव रखा है. इसके अलावा 5 फीसदी और 18 फीसदी की दो दरों को लागू करने का प्रस्ताव रखा है. कयास लगाए जा रहे हैं कि खत्म किए जाने वाले जीएसटी दर में आने वाले प्रोडक्ट का दाम कम हो सकता है. क्योंकि वे उत्पाद निचली टैक्स दर में शामिल होंगे. ऐसे में उपभोक्ताओं के लिए घी-मक्खन, काजू-बादाम, पैकेज्ड फूड प्रोडक्ट समेत अन्य उत्पादों की कीमतें कम होने की उम्मीद जताई जा रही है.

लग्जरी वस्तुओं के लिए स्पेशल टैक्स दर होगी

केंद्र सरकार वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) ढांचे में बड़े बदलाव पर विचार कर रही है. इसके तहत 5 फीसदी और 18 फीसदी की दो मुख्य टैक्स स्लैब वाली एक सरल व्यवस्था का प्रस्ताव दिया गया है. पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि इसके साथ ही लक्जूरियस (luxury product) और अहितकर वस्तुओं (sin goods) पर 40 फीसदी की स्पेशल टैक्स दर भी रखी जाएगी.

99 फीसदी वस्तुएं 5 फीसदी टैक्स दर में शामिल होंगी

सूत्रों ने पीटीआई को बताया कि इस बदलाव के तहत वर्तमान में 12 फीसदी टैक्स वाली लगभग 99 फीसदी वस्तुओं को 5 फीसदी टैक्स स्लैब में डाला जा सकता है. इसी तरह मौजूदा 28 फीसदी स्लैब में लगभग 90 फीसदी टैक्सेबल वस्तुओं को प्रस्तावित 18 फीसदी कैटेगरी में डाला जा सकता है. मॉडर्न जीएसटी व्यवस्था के तहत आम आदमी की वस्तुओं और दैनिक उपयोग के उत्पादों पर 5 फीसदी टैक्स लगने की संभावना है.

पीएम की घोषणा के बाद सरकार ने प्रस्ताव पेश किया

आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी कि जीएसटी में अगली पीढ़ी के सुधारों का दिवाली तक बदलाव किया जाएगा, जिससे आम आदमी को काफी टैक्स राहत मिलेगी और छोटे एवं मध्यम उद्यमों को लाभ होगा. प्रधानमंत्री मोदी ने 79वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि जीएसटी में सुधार किया जाए, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स रिजीम ने 8 वर्ष पूरे कर लिए हैं.

कम जीएसटी दर में शामिल होंगी ये वस्तुएं

रेस्टोरेंट में भोजन, कपड़े, मोबाइल फोन, साबुन और टूथपेस्ट जैसी वस्तओं पर वर्तमान में 12 फीसदी जीएसटी लगता है. नए प्रस्ताव के तहत ये वस्तुएं 5 फीसदी टैक्स दर में शामिल होंगी. ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि उपभोक्ता को दाम में थोड़ी राहत मिल सकती है. बता दें कि ज्यादातर वस्तुओं और सेवाओं पर सरकार 12 फीसदी जीएसटी के दायरे में रखे हुए थी.

कृषि उत्पादों पर क्या फर्क पड़ेगा

अनाज, फल, दूध, और सब्जियों पर कोई जीएसटी नहीं लगता है. हालांकि, पैकेज्ड फूड प्रोडक्ट 12 फीसदी की जीएसटी दर में आते थे, जो ताज प्रस्ताव लागू होने के बाद निचली जीएसटी टैक्स दर में शामिल होंगे. मक्खन, घी, काजू, बादाम, सॉस, फलों का जूस, नारियल पानी आदि कृषि उत्पादों पर जीएसटी के तहत 12 फीसदी टैक्स स्लैब दायरे में हैं. अब ये सभी 5 फीसदी जीएसटी दायरे में आ जाएंगे.

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Published: 15 Aug, 2025 | 06:10 PM

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