देश के करोड़ों किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan) योजना की 20वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. यह योजना सरकार की एक अहम पहल है, जिसके तहत पात्र किसान परिवारों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है. ये राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में DBT के जरिए भेजी जाती है. अब तक 19 किस्तें जारी की जा चुकी हैं, जिनमें आखिरी किस्त 24 फरवरी 2025 को किसानों को मिली थी. हालांकि, 20वीं किस्त जुलाई 2025 में आने की उम्मीद है. लेकिन किसानों को सलाह दी गई है कि वे 3 जरूरी पात्रता शर्तें पूरी कर लें, ताकि भुगतान में कोई देरी या रुकावट न आए.
पीएम किसान के लिए जरूरी 3 शर्तें
- अपने बैंक अकाउंट को आधार से लिंक कराएं
- अपना ई-केवाईसी का काम पूरा करें
- अपने भूमि रिकॉर्ड सत्यापित करवाएं
क्या है PM-Kisan योजना
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम है. इसकी शुरुआत आर्थिक रूप से कमजोर और छोटी जोत वाले किसानों की मदद करने के लिए की गई है. इस योजना के तहत पात्र किसानों को साल में 2000-2000 रुपये की तीन किस्तों में 6000 रुपये मिलते हैं. यानी हर चार महीने में 2000 रुपये की सीधी सहायता उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है. लेकिन किसानों के लिए e-KYC जरूरी है. जिन किसानों ने e-KYC का काम पूरा नहीं किया है, उनकी 20वीं किस्त लटक सकती है.
आप e-KYC तीन आसान तरीकों से कर सकते हैं
अगर आपका आधार आपके मोबाइल नंबर से जुड़ा है, तो PM किसान की वेबसाइट पर जाकर OTP के जरिए e-KYC आसानी से पूरा कर सकते हैं. अगर आप चाहें, तो बायोमेट्रिक e-KYC भी कर सकते हैं. इसके लिए आपको अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) जाना होगा, जहां आपकी उंगली या अंगूठे का स्कैन करके पहचान की जाएगी. इसके अलावा आप चेहरे की पहचान (Face Authentication) से भी e-KYC पूरा कर सकते हैं. वरिष्ठ नागरिकों और शारीरिक रूप से दिव्यांग किसानों के लिए CSC पर अब फेस ऑथेंटिकेशन की सुविधा भी उपलब्ध है. इसमें चेहरे की स्कैनिंग से e-KYC किया जा सकता है.
OTP आधारित e-KYC का प्रोसेस
- सबसे पहले PM Kisan की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
- फिर ऊपर दाईं ओर ‘e-KYC’ विकल्प पर क्लिक करें
- इसके बाद अपना आधार नंबर दर्ज करें
- आधार नंबर दर्ज करते ही रजिस्टर मोबाइल नंबर पर OTP आएगा
- फिर OTP को सबमिट करें
- OTP सत्यापन सफल होते ही आपका e-KYC पूरा हो जाएगा
कौन लोग नहीं हैं योजना के पात्र
- सरकारी कर्मचारी – जो केंद्र या राज्य सरकार में स्थायी या अस्थायी नौकरी करते हैं
- पेंशनधारक- जिनकी मासिक पेंशन 10,000 रुपये या उससे अधिक है
- टैक्सपेयर- जिनका कोई भी प्रकार का आयकर रिटर्न दाखिल होता है
- शहरी किसान- जिनकी कृषि भूमि शहरी क्षेत्रों में है और वे मुख्य रूप से खेती नहीं करते
- विधायक, मंत्री, सांसद, अधिकारी, डॉक्टर, प्रोफेसर इत्यादि