मनरेगा से पशु शेड की सहायता पाने के लिए सबसे जरूरी है कि आपके पास मनरेगा जॉब कार्ड हो और आपके पास कम से कम एक पशु हो. इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना, BPL कार्ड या अंत्योदय योजना से जुड़े लोगों को इस योजना में प्राथमिकता दी जाती है.
इस प्रक्रिया की शुरुआत होती है आपके गांव के पंचायत सचिव से. आपको अपनी ज़रूरत बतानी होती है कि आप पशु शेड बनवाना चाहते हैं. सचिव आपको आवेदन से जुड़ी जानकारी और प्रक्रिया समझाते हैं.
पंचायत कार्यालय से आपको एक निर्धारित आवेदन फॉर्म मिलेगा. इसमें आपको अपना जॉब कार्ड नंबर, आधार नंबर, पशुओं की संख्या और अन्य मांगी गई जानकारियां भरनी होती हैं. यह फॉर्म सही-सही और साफ-साफ भरना बहुत जरूरी है, ताकि प्रक्रिया में कोई रुकावट न आए.
फॉर्म के साथ कुछ जरूरी दस्तावेज भी जोड़ने होते हैं, जैसे जॉब कार्ड की कॉपी, आधार कार्ड, पशुओं की फोटो या स्वास्थ्य प्रमाण और जमीन के कागज (स्वामित्व या किराए की रसीद). इन सभी दस्तावेज़ों से यह पुष्टि होती है कि आप वास्तव में योजना के पात्र हैं.
फॉर्म जमा करने के कुछ दिनों बाद पंचायत या तकनीकी सहायक (JE) आपके बताए स्थान पर निरीक्षण करने आएंगे. वे यह देखेंगे कि आप शेड कहां और कैसे बनाना चाहते हैं. अगर निरीक्षण संतोषजनक रहा तो आपका आवेदन मनरेगा की कार्य योजना में जोड़ दिया जाएगा.
पंचायत से मंजूरी मिलने के बाद आप अपने पशु शेड का निर्माण कार्य शुरू कर सकते हैं. आप खुद भी इसमें श्रमिक के तौर पर काम कर सकते हैं. मजदूरी का भुगतान सीधे आपके बैंक खाते में आता है, जबकि निर्माण सामग्री पंचायत द्वारा तय बजट के अनुसार दी जाती है. निर्माण पूरा होने पर अंतिम निरीक्षण होता है और फिर आप शेड का उपयोग शुरू कर सकते हैं.