कंबाइन मशीन से धान कटाई पर रोक लगी, नियम उल्लंघन पर 30 हजार जुर्माना और जेल भी होगी
कलेक्टर ऋतुराज सिंह ने कहा कि जिले में बिना स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम के कंबाइन हार्वेस्टर से धान कटाई प्रतिबंधित कर दी गई है. कंबाइन हार्वेस्टर संचालकों को संबंधित पुलिस थाने में अपनी पूर्ण जानकारी का शपथ पत्र प्रस्तुत करना जरूरी कर दिया गया है. नियम उल्लंघन पर जुर्माना और जेल दोनों हो सकती है.
उत्तर प्रदेश के बाद अब मध्य प्रदेश में कंबाइन हार्वेस्टर से धान कटाई पर रोक लगा दी गई है. राज्य के देवास जिले में कंबाइन हार्वेस्टर से धान कटाई करने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है. सभी एसडीए को नियम पालन कराने के निर्देश दिए हैं. उल्लंघन करने पर दोषी किसान को 30 हजार रुपये जुर्माना लगाने के साथ ही जेल भी भेजने का प्रावधान है. सरकारी आदेश में कहा गया है कि बिना स्ट्रॉ मैनेजमेंट के मशीन से धान कटाई नहीं की जानी चाहिए. बता दें कि पराली जलाने से होने वाले पर्यावरण प्रदूषण और हवा खराब होने से बचाने के लिए यह फैसला किया गया है.
कंबाइन हार्वेस्टर संचालकों को थाने में शपथ पत्र जमा करने के निर्देश
मध्य प्रदेश के देवास जिले के कलेक्टर ऋतुराज सिंह ने जिले में कंबाइन हार्वेस्टर को बिना स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम या स्ट्रॉ रीपर के धान फसल कटाई के लिए प्रतिबंधित कर दिया है. सभी कंबाइन हार्वेस्टरों में स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम (SMS) स्ट्रॉ रीपर का होना अनिवार्य किया गया है. कंबाइन हार्वेस्टर संचालकों को संबंधित पुलिस थाने में अपनी पूर्ण जानकारी का शपथ पत्र प्रस्तुत करना जरूरी कर दिया गया है.
सिर्फ हार्वेस्टर से फसल कटाई करना आदेश का उल्लघन माना जायेगा
देवास के कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ऋतुराज सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 में निहित शक्तियों का उपयोग करते हुए जिले में कंबाइन हार्वेस्टर को बिना स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम (SMS), स्ट्रॉ रीपर के फसल कटाई के लिए प्रतिबंधित कर दिया है. सिर्फ हार्वेस्टर के उपयोग से फसल कटाई आदेश का उल्लघन माना जायेगा. सभी कंबाइन हार्वेस्टरों में स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम (SMS) स्ट्रॉ रीपर का होना अनिवार्य होगा.
कंबाइन संचालक कटाई की जानकारी कृषि अधिकारियों को देंगे
देवास जिले एवं जिले के बाहर से आने वाले कंबाइन हार्वेस्टर संचालकों को संबंधित पुलिस थाने में अपनी पूर्ण जानकारी का शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य किया गया है. कंबाइन हार्वेस्टर संचालकों को प्रतिदिन की जानकारी संबंधित विकासखंड के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी को देनी होगी. वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी इस जानकारी को प्रतिदिन जिला उप संचालक कृषि कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे.
नियम उल्लंघन पर जुर्मान और जेल दोनों हो सकती है
किसानों को नरवाई प्रबंधन के लिए स्ट्रॉ रीपर, सुपरसीडर, रीपर कंबाइंड, स्वचालित रीपर, चॉप कटर जैसे कृषि यंत्रों का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे नरवाई को शून्य फीसदी तक नियंत्रित किया जा सके. यह आदेश तत्काल प्रभावशील रहेगा. उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आता है, अपने अनुभाग क्षेत्र में संबंधित एसडीएम आदेश का पालन सुनिश्चित कराएंगे. दोषी पाए जाने पर 30 हजार रुपये का आर्थिक दंड लगाने के साथ ही जेल भी भेजा जा सकता है.
देवास जिले के कलेक्टर ऋितुराज सिंह.
आदेश में बताया गया क्यों लगाई गई रोक
आदेश में कहा गया कि देवास जिले में फसल कटाई के दौरान यह देखा गया है कि अन्य जिलों से आने वाले कंबाइन हार्वेस्टरों के जरिए फसल कटाई के बाद खेतों में बचे डंठलों और फसल अवशेष छोड़ देते है, जिसे किसान बिना किसी सुरक्षात्मक उपाय के जला देते हैं. इस प्रक्रिया से उड़ने वाली चिंगारियों के कारण आस-पास के खेतों और अन्य संपत्तियों में बड़ी अग्नि दुर्घटनाओं की संभावना बनी रहती है. इसके अतिरिक्त, नरवाई जलाने से भारी मात्रा में धुआं उत्पन्न होता है, जिससे गंभीर पर्यावरणीय प्रदूषण होता है. जिले में फसल कटाई करने वाले कंबाइन हार्वेस्टरों द्वारा किये जाने वाली कार्यवाही को नियंत्रित किया जाना आवश्यक है.
किसान और मशीन मालिक पर ऐसे लगेगा जुर्माना
कृषि विभाग के अनुसार फसल अवशेष जलाने पर 2 एकड़ से कम क्षेत्र के लिए 5000 रुपये किसान पर जुर्माना तय किया गया है. जबकि, 2 से 5 एकड़ क्षेत्र के लिए 10000 रुपये और 5 एकड़ से अधिक क्षेत्र के लिए 30000 रुपये तक जुर्माना किसान से वसूला जाएगा.