उत्तर प्रदेश सरकार ने पराली जलाने से रोकने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं. राज्य के धान उपजाऊ इलाकों में कंबाइन हार्वेस्टर मशीन से कटाई करने पर सख्ती बरतते हुए सुपर स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम अनिवार्य कर दिया है. इस मशीन से धान कटाई कराने से पहले प्रशासन को सूचित करना होगा और प्रशासनिक अधिकारी की देखरेख में ही कंबाइन हार्वेस्टर से धान की कटाई हो सकेगी. अलीगढ़ मंडल के कृषि निदेशक ने कहा है कि उल्लंघन करने पर 30 हजार रुपये जुर्माना लगेगा.
पराली जलाने पर 30 हजार रुपये जुर्माना
उत्तर प्रदेश कृषि विभाग के अनुसार धान उत्पादक इलाकों जैसे अलीगढ़ मंडल में धान की कटाई शुरू हो चुकी है. कृषि विभाग ने पराली जलाने को रोकने के लिए सख्ती बरतनी शुरू कर दी है. किसानों को बिना सुपर स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम (SMS) के कंबाइन हार्वेस्टर से धान की फसल न काटने के निर्देश दिए गए हैं. इसके लिए निगरानी सिस्टम भी तैयार किया गया है. सख्ती के बावजूद अगर कोई किसान पराली जलाते मिला तो उस पर 30 हजार रुपये तक का जुर्माना लग सकता है.
कृषि विभाग के अनुसार अलीगढ़ मंडल के उप कृषि निदेशक महेंद्र सिंह ने कहा है कि जिले में लगभग 40 हजार हेक्टेयर में धान की खेती की गई है. किसानों ने फसल की कटाई शुरू कर दी है. उन्होंने कहा कि कटाई के लिए कंबाइन हार्वेस्टर का इस्तेमाल किया जाता है. कटाई के बाद जो पराली रह जाती है, उसमें किसान आग लगा देते हैं, जिससे पर्यावरण प्रदूषित होता है. साथ ही पशुओं के लिए चारे की कमी भी हो जाती है.
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धान कटाई के लिए सुपर स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम अनिवार्य
कंबाइन हार्वेस्टर से कटाई करने पर धान के अवशेष खेत में ही छूट जाते हैं और धान के छोटे टुकड़े भी खेत में फैल जाते है. किसान इसमें आग लगा देते हैं. उप कृषि निदेशक ने कहा कि फसल की कटाई के लिए अब कंबाइन हार्वेस्टर के साथ सुपर स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम को अनिवार्य कर दिया गया है. इससे पराली जलाने की जरूरत नहीं पड़ती है.
कृषि विभाग जारी करेगा पास और कर्मचारी करेगा निगरानी
विभाग के अनुसार धान फसल की कटाई के लिए कंबाइन हार्वेस्टर मशीन बिना पूर्वानुमति के नहीं चलेगी. इसके लिए उप कृषि निदेशक कार्यालय से पास लेना होगा. पास जारी होने के बाद ही कटाई का काम हो सकेगा. पास जारी करने से पहले इस बात की जांच की जाएगी कि कंबाइन हार्वेस्टर के साथ सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम लगा है या नहीं. साथ कंबाइन के साथ एक कर्मचारी की ड्यूटी भी लगाई जाएगी, जो अपनी देखरेख में मढ़ाई का कार्य कराएंगे और फसल अवशेष को जलाए जाने से रोकेंगे.
किसान और मशीन मालिक पर ऐसे लगेगा जुर्माना
उत्तर प्रदेश कृषि विभाग के अनुसार फसल अवशेष जलाने पर 2 एकड़ से कम क्षेत्र के लिए 5000 रुपये किसान पर जुर्माना तय किया गया है. जबकि, 2 से 5 एकड़ क्षेत्र के लिए 10000 रुपये और 5 एकड़ से अधिक क्षेत्र के लिए 30000 रुपये तक जुर्माना किसान से वसूला जाएगा.
वहीं, उप कृषि निदेशक ने कहा कि कंबाइन हार्वेस्टर के साथ सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम के बिना फसल की कटाई नहीं होगी. यदि कोई संचालक ऐसा करता है तो उसका कंबाइन सीज कर दिया जाएगा. मालिक के स्वयं के खर्च पर सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम लगवा कर ही छोड़ा जाएगा.