बिहार के 18 जिलों में प्याज की खेती पर सरकार देगी 75% सब्सिडी, ऐसे करें आवेदन

योजना में किसानों का चयन ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के आधार पर किया जाएगा. इसका लाभ पाने के लिए किसान की भूमि न्यूनतम 0.10 हेक्टेयर और अधिकतम 2.00 हेक्टेयर तक होनी चाहिए.

नई दिल्ली | Published: 27 May, 2025 | 03:31 PM

बिहार के किसानों के लिए यह खरीफ सीजन खुशखबरी लेकर आया है. अब प्याज की खेती करना और भी फायदेमंद होने वाला है. बिहार सरकार ने राज्य के 18 जिलों में ‘प्याज क्षेत्र विस्तार योजना’ की शुरुआत की है, जिसके तहत प्याज उगाने वाले किसानों को 75% तक सब्सिडी दी जाएगी. इसका मकसद है प्याज उत्पादन बढ़ाना, किसानों की आमदनी में इजाफा करना और राज्य को कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना.

किसानों को मिलेगा बड़ा फायदा

इस योजना के तहत किसानों को प्याज की खेती के लिए 24,500 रुपये प्रति हेक्टेयर की अनुमानित लागत पर 18,375 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी. मतलब अब प्याज उगाने में लागत कम और मुनाफा ज्यादा होगा. इसके लिए सरकार ने कुल 2.02 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की है.

कहां-कहां मिलेगा योजना का लाभ?

राज्य सरकार ने योजना के लिए पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, रोहतास, नालंदा, सीवान, वैशाली, दरभंगा जैसे 18 जिलों का चयन किया है. खास बात यह है कि इसमें लघु, सीमांत और बटाई पर खेती करने वाले किसान भी शामिल हैं. बस उन्हें जमीन का पट्टा या बटाई अनुबंध दिखाना होगा.

क्या है पात्रता?

  • न्यूनतम 0.10 हेक्टेयर और अधिकतम 2.00 हेक्टेयर तक की भूमि पर खेती करने वाले किसान इस योजना के पात्र होंगे.
  • किसानों को DBT पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है. आवेदन कृषि विभाग की वेबसाइट horticulture-bihar.gov.in पर किया जा सकता है.
  • चयन ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के आधार पर होगा.

बीज की भी होगी सुविधा

सरकार किसानों को गुणवत्तायुक्त प्याज बीज भी उपलब्ध कराएगी. बीज की आपूर्ति राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान और बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड के जरिए होगी. प्रति हेक्टेयर 10 किलो बीज की जरूरत तय की गई है.

कुल मिलाकर, यह योजना बिहार के किसानों के लिए एक शानदार मौका है. सरकार की मदद से प्याज की खेती अब और भी आसान और लाभकारी हो जाएगी. अगर आप भी किसान हैं और प्याज की खेती करना चाहते हैं, तो इस योजना का लाभ जरूर उठाइए.