भैंसपालन के लिए सब्सिडी दे रही मध्य प्रदेश सरकार, किसान ऐसे उठाएं लाभ

Kamdhenu Yojana: मध्यप्रदेश सराकर गांव की अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए अंबेडकर कामधेनु योजना चला रही है. इसके तहत पशुपालकों को डेयरी यूनिट पर 33 फीसदी तक सब्सिडी दे रही है.

नोएडा | Updated On: 8 May, 2025 | 06:39 PM

देश की अर्थव्यवस्था में गांव और पशुपालन की बड़ी भूमिका है. ऐसे में अगर कोई किसान या युवक डेयरी व्यवसाय शुरू करना चाहता है तो सरकार का सहयोग उसे आत्मनिर्भर बना सकता है. मध्यप्रदेश सरकार की डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना उसी दिशा में एक मजबूत प्रयास है. इस योजना के तहत अगर आप भैंस, गाय जैसे 25 दुधारू पशुओं की डेयरी यूनिट लगाते हैं तो सरकार आपको कुल लागत का 33 फीसदी तक अनुदान देगी. कम पूंजी में पशुपालन शुरू करने का यह सुनहरा मौका है.

एक यूनिट की लागत करीब 42 लाख रुपये

राज्य सरकार की यह योजना किसानों और पशुपालकों की आमदनी बढ़ाने, ग्रामीण क्षेत्र में स्वरोजगार को बढ़ावा देने और दूध उत्पादन को बेहतर करने के मकसद से शुरू की गई है. योजना में भैंस समेत 25 दुधारू पशुओं की एक इकाई बनाई जाती है, जिसमें या तो केवल गौवंश होंगे या केवल भैंसवंश. इस योजना के तहत एक यूनिट की लागत करीब 42 लाख रुपये तक मानी गई है. वहीं एक व्यक्ति अधिकतम 8 यूनिट यानी 200 पशु तक पाल सकता है. इसके अलावा, सरकार ने गोशालाओं को मिलने वाली मदद भी दोगुनी कर दी है. पहले प्रति गाय रोजाना 20 रुपये मिलते थे, अब यह राशि बढ़ाकर 40 रुपये कर दी गई है.

Kamdhenu Yojana

Ambedkar Kamdhenu Yojana

इस आधार पर मिलेगी सब्सिडी

  • SC/ST वर्ग को 33 फीसदी तक सब्सिडी दी जाएगी.
  • अन्य वर्गों को 25 फीसदी तक सब्सिडी का लाभ मिलेगा.
  • सब्सिडी परियोजना लागत पर आधारित होगी, जो कि एक इकाई के लिए अधिकतम 42 लाख रुपये तक हो सकती है.
  • सब्सिडी सीधी बैंक खाते में जाएगी और ऋण के भुगतान में सहयोग करेगी.

यह व्यक्ति उठा सकेंगे लाभ

  • आवेदक की उम्र 21 साल से ज्यादा होनी चाहिए.
  • आवेदक मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो.
  • आवेदक के पास 3.50 एकड़ कृषि भूमि होनी चाहिए.
  • डेयरी फार्मिंग का प्रशिक्षण किसी सरकारी या नामित संस्था से लिया गया हो.
  • पहले से दुग्ध संघ या मिल्क रूट से जुड़े पशुपालकों को प्राथमिकता दी जाएगी.

कैसे करें आवेदन?

  • योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा.
  • चयन प्रक्रिया पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर चलेगी.
  • आवेदक को डेयरी यूनिट का संचालन कम से कम 7 वर्षों तक करना होगा या जब तक ऋण समाप्त न हो जाए.
Published: 8 May, 2025 | 06:22 PM