सात लाख महिलाओं के खाते में 2100-2100 रुपये पहुंचे, लाडो लक्ष्मी योजना की दूसरी किस्त जारी
Lado Laxmi Yojana Haryana: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि 23 साल से अधिक उम्र की महिलाएं इस योजना का लाभ ले सकती हैं. ऐसी पात्र महिलाओं के खाते में दूसरी किस्त का पैसा जारी किया गया है. इसके साथ ही महिलाओं को योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन का तरीका भी बताया है.
Deendayal Lado Laxmi Yojana: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 7 लाख से ज्यादा महिलाओं को बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है. उन्होंने पंडित दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की दूसरी किस्त जारी कर दी. इसके साथ ही 7 लाख 1 हजार 965 महिलाओं के बैंक खातों में पहली किस्त के रूप में 2100-2100 रुपये पहुंच गए हैं. सीएम नायब सैनी ने कहा कि राज्य सरकार पात्र महिलाओं के लिए योजना के जरिए वित्तीय मदद दे रही है. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अब हर तीसरे महीने महिलाओं के खाते में एक साथ राशि जारी की जाएगी.
बैंक खातों में 2100 रुपये सीधे ट्रांसफर किए गए
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज पात्र 7 लाख से अधिक महिलाओं के बैंक खातों में 2100 रुपये सीधे ट्रांसफर किए गए हैं. मुख्यमंत्री ने कहा यह योजना पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर शुरू की थी. उन्होंने कहा कि यह योजना महिलाओं की वित्तीय मदद के लिए शुरू की गई है. ताकि उनकी आर्थिक जरूरतों को पूरा किया जा सके. उन्होंने सभी पात्र महिलाओं को बधाई दी है. मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन पात्र महिलाओं ने अपने आवेदन के साथ आधार KYC पूरा कर लिया है, उनके खाते में 2,100 रुपये उनके खातों में सीधे जमा किए गए हैं.
मोबाइल ऐप पर आवेदन कर लाभ उठाएं महिलाएं
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि 23 साल से अधिक उम्र की महिलाएं इस योजना का लाभ ले सकती हैं. उनके मुताबिक, जिन महिलाओं के परिवार की सालाना आय 1,00,000 रुपये से कम है, वे लाडो लक्ष्मी ऐप पर आवेदन करके इस योजना का फायदा ले सकती हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि आवेदन जमा कराने के बाद पूरी जांच प्रक्रिया 24 से 48 घंटे में पूरी हो जाती है और योग्य महिलाओं को SMS के जरिए जानकारी मिलती है. आवेदन में एक लाइव फोटो अपलोड करनी होती है और eKYC आधार के जरिए पूरी की जाती है. बता दें कि 2024 चुनाव में भाजपा सरकार ने महिलाओं को वित्तीय मदद का वादा किया था, जिसे पूरा किया जा रहा है.
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5000 करोड़ रुपये का प्रावधान
हरियाणा सरकार ने कहा है कि 25 सितंबर 2025 तक वे महिलाएं जिनके परिवार की परिवार की वार्षिक आय एक लाख रुपये तक है और उनकी 23 साल और उससे अधिक उम्र की विवाहित और अविवाहित महिलाएं लाभ ले सकती हैं. लाख रुपये से कम है, वे इस योजना का लाभ लेने की पात्र होंगी. योजना के लिए 5000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.