राजस्थान सरकार ने सिंचाई सुविधा को मजबूत बनाने के लिए किसानों को एक शानदार मौका दिया है. अब नहरी क्षेत्रों में पक्की या प्लास्टिक लाइनिंग वाली डिग्गी बनवाने पर सरकार दे रही है 3.40 लाख रुपये तक का अनुदान. इस योजना के तहत सरकार का उद्देश्य खेती को हर मौसम में सिंचित बनाना और किसानों की आमदनी बढ़ाना है.
डिग्गी क्षमता 4 लाख लीटर से कम न हो
इस योजना के तहत यदि कोई किसान 4 लाख लीटर या उससे अधिक भराव क्षमता वाली डिग्गी बनवाता है तो उसे सरकार की ओर से अनुदान दिया जाएगा. लघु एवं सीमांत किसानों को इकाई लागत का 85 फीसदी या अधिकतम 3.40 लाख रुपये तक का अनुदान मिलेगा. वहीं अन्य किसानों को इकाई लागत का 75 फीसदी या अधिकतम 3.00 लाख रुपये तक सहायता दी जाएगी, जो भी राशि कम होगी, वही दी जाएगी. इस अनुदान से किसानों को सिंचाई सुविधाएं बेहतर बनाने में मदद मिलेगी, जिससे उनकी कृषि उत्पादकता बढ़ेगी.
कौन कर सकता है आवेदन
इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान के पास कम से कम 0.5 हेक्टेयर सिंचित और कृषि योग्य भूमि होना अनिवार्य है. बिना सिंचाई की भूमि या न्यूनतम क्षेत्र से कम भूमि होने पर किसान इस योजना के लिए पात्र नहीं माना जाएगा.
कैसे करें आवेदन
किसान इस योजना के लिए राज किसान साथी पोर्टल पर स्वयं लॉगिन करके या नजदीकी ई-मित्र केंद्र से आवेदन कर सकते हैं. आवेदन के लिए आधार कार्ड या जनाधार कार्ड और छह माह से पुरानी नहीं हुई जमाबंदी की नकल जरूरी है. आवेदन की रसीद भी ऑनलाइन ही प्राप्त होगी. यह योजना केवल वर्तमान वित्तीय वर्ष तक ही मान्य है, इसलिए किसान जल्दी आवेदन करें और इस योजना का लाभ उठाएं, ताकि उन्हें अनुदान राशि समय पर मिल सके और उनकी सिंचाई सुविधा बेहतर हो सके.
योजना से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण नियम
डिग्गी का निर्माण कृषि विभाग की प्रशासनिक स्वीकृति मिलने के बाद ही किया जा सकता है. निर्माण से पहले और बाद में विभागीय निरीक्षण अनिवार्य है. वहीं डिग्गी पर ड्रिप या फव्वारा सिंचाई सिस्टम लगाना जरूरी है. इतना ही नहीं सभी तय मानकों पर खरा उतरने के बाद अनुदान की राशि सीधे किसान के बैंक खाते में भेजी जाएगी.