सब्जी की खेती पर मध्य प्रदेश सरकार दे रही 50 फीसदी सब्सिडी, ऐसे करें अप्लाई

मध्य प्रदेश राज्य बागवानी मिशन के माध्यम से सब्जी क्षेत्र विस्तार योजना चलाई जा रही है, जिसका उद्देश्य किसानों को हाइब्रिड बीजों से सब्जी उत्पादन की ओर प्रेरित करना है.

नोएडा | Updated On: 8 May, 2025 | 07:00 PM

किसानों की आय को बढ़ाने और सब्जी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के तहत मध्य प्रदेश राज्य बागवानी मिशन के माध्यम से सब्जी क्षेत्र विस्तार योजना चलाई जा रही है. इसका उद्देश्य है किसानों को हाइब्रिड बीजों से सब्जी उत्पादन की ओर प्रेरित करना, जिससे वे कम समय में ज्यादा उत्पादन कर अच्छी आमदनी कमा सकें.

2 हेक्टेयर तक की खेती को मिलेगा लाभ

इस योजना के तहत किसान भिंडी, ग्वारफली, लौकी, टमाटर, कद्दू, खीरा, शिमला मिर्च आदि सब्जियों की खेती कर सकते हैं. योजना का लाभ अधिकतम 2 हेक्टेयर तक की खेती के लिए मिलेगा. सरकार सब्जी फसलों के बीजों की लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 10,000 रुपए प्रति हेक्टेयर और अरबी जैसी कंदीय फसलों के लिए भी 30,000 रुपए की राशि अनुदान के रूप में देती है.

कौन उठा सकता है योजना का लाभ

इस योजना के लिए ऐसे किसान पात्र हैं जो अभी तक सब्जी की खेती नहीं कर रहे हैं, यानी नए किसान इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं. साथ ही जिन किसानों के पास वन अधिकार पत्र (Forest Rights Certificate) है, वे भी इसका लाभ ले सकते हैं. एक किसान को इस योजना का लाभ केवल एक बार मिलेगा. खेती की न्यूनतम सीमा 0.25 हेक्टेयर और अधिकतम 2 हेक्टेयर तय की गई है.

कैसे करें आवेदन

किसान इस योजना का लाभ पाने के लिए ऑनलाइन आवेदन आधिकारिक पोर्टल यानी mpfsts.mp.gov.in/mphd/#/new-application पर जाकर कर सकते हैं. इसके लिए किसान New Registration ऑप्शन पर क्लिक करें. फिर अपना मोबाइल नंबर के माध्यम से OTP वेरिफाई करवाएं. पूछे गए सभी जानकारी और जरूरी दस्तावेजों को अपलोड कर सबमिट बटन पर क्लिक करें. इसके लिए किसानों को पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, खसरा नंबर, वन पट्टा की प्रति (Copy of Forest Patta), बैंक पासबुक, जाति प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेजों की जरूरत पड़ सकती है.

Published: 8 May, 2025 | 05:35 PM