Tractor Subsidy: खेती को आधुनिक और कम लागत वाला बनाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने छोटे, सीमांत और अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों के लिए कृषि यंत्र अनुदान योजना को गति दी है. योजना के तहत 20 पीटीओ एचपी तक के फोर व्हील ड्राइव मिनी ट्रैक्टर पर अधिकतम 2.45 लाख रुपये की सब्सिडी दी जाएगी. इसके साथ ही पावर टिलर, पावर नैपसैक स्प्रेयर और अन्य आधुनिक कृषि उपकरणों पर भी 40 से 50 प्रतिशत तक अनुदान का लाभ मिलेगा.
मिनी ट्रैक्टर पर किसे कितना मिलेगा अनुदान?
मध्य प्रदेश सरकार के अनुसार 20 पीटीओ एचपी तक के फोर व्हील ड्राइव मिनी ट्रैक्टर की अनुमानित कीमत लगभग 4.90 लाख रुपये है. इस पर अनुसूचित जनजाति, लघु और सीमांत किसानों को 50 प्रतिशत यानी अधिकतम 2.45 लाख रुपये तक की सब्सिडी मिलेगी. वहीं अन्य पात्र किसानों के लिए 40 प्रतिशत तक अनुदान का प्रावधान है, जिसकी अधिकतम सीमा 1.96 लाख रुपये निर्धारित की गई है. सरकार का उद्देश्य छोटे किसानों को आधुनिक मशीनों तक पहुंच उपलब्ध कराना है, जिससे खेती की लागत कम हो और समय की बचत के साथ उत्पादकता बढ़ सके.
इन कृषि यंत्रों पर भी मिलेगा 50 फीसदी तक लाभ
योजना केवल मिनी ट्रैक्टर तक सीमित नहीं है. किसानों को 8 बीएचपी पावर टिलर पर भी 50 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा. लगभग 2 लाख रुपये कीमत वाले इस यंत्र पर पात्र किसानों को अधिकतम 1 लाख रुपये तक की सब्सिडी मिल सकती है, जबकि अन्य किसानों को 40 प्रतिशत तक सहायता मिलेगी. इसके अलावा पावर नैपसैक स्प्रेयर और पावर संचालित ताइवान स्प्रेयर जैसे उपकरणों पर भी अनुदान उपलब्ध है. करीब 20,000 रुपये लागत वाले प्रत्येक यंत्र पर पात्र किसानों को अधिकतम 10,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी.
घर बैठे ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन
मध्य प्रदेश सरकार के अनुसार किसान घर बैठे उद्यानिकी विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं. सबसे पहले पोर्टल पर किसान पंजीयन करना होगा. इसके बाद अपनी श्रेणी के अनुसार संबंधित योजना और कृषि यंत्र का चयन करना होगा. आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद विभाग पात्रता, उपलब्ध लक्ष्य और निर्धारित नियमों के आधार पर लाभार्थियों का चयन करता है. कई योजनाओं में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए लॉटरी प्रणाली के माध्यम से चयन किया जाता है. चयनित किसानों को पोर्टल और पंजीकृत मोबाइल नंबर पर सूचना भी भेजी जाती है.
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज और पात्रता
योजना का लाभ लेने के लिए किसान के पास आधार कार्ड, पासपोर्ट आकार का फोटो, बैंक खाते की प्रति, खसरा एवं भूमि संबंधी दस्तावेज और सक्रिय मोबाइल नंबर होना अनिवार्य है. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों को जाति प्रमाणपत्र भी जमा करना होगा. मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों से अपील की है कि आवेदन से पहले सभी दस्तावेज तैयार रखें और पोर्टल पर सही जानकारी दर्ज करें. पात्रता और लक्ष्य उपलब्ध होने पर चयनित किसानों को ट्रैक्टर एवं अन्य कृषि यंत्रों पर निर्धारित सब्सिडी का लाभ सीधे सरकारी प्रक्रिया के माध्यम से दिया जाएगा.