Maharashtra seed act 2026: महाराष्ट्र सरकार किसानों को मजबूत बनाने और उन्हें बेहतर सुविधाएं देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाने जा रही है. राज्य के कृषि मंत्री दत्तात्रेय भरने ने घोषणा की है कि महाराष्ट्र जल्द ही अपना अलग ‘राज्य बीज अधिनियम’ लागू करेगा. इस नए कानून का मुख्य उद्देश्य किसानों को अच्छी गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराना और उन्हें कानूनी सुरक्षा देना है, ताकि खेती में होने वाले नुकसान को कम किया जा सके.
किसानों को मिलेगा अपने बीज पर अधिकार
इस प्रस्तावित कानून की सबसे खास बात यह है कि अब किसानों को अपने खुद के तैयार किए गए बीजों पर पूरा अधिकार मिलेगा. किसान बिना किसी ब्रांड नाम के अपने बीजों को जमा कर सकेंगे, उनका इस्तेमाल कर सकेंगे, आपस में बदल सकेंगे और यहां तक कि उन्हें बेच भी सकेंगे. इससे किसानों की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और उन्हें बाजार पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना पड़ेगा.
खराब बीज पर मिलेगा तुरंत मुआवजा
कई बार किसानों को खराब गुणवत्ता वाले बीज मिल जाते हैं, जिससे उनकी पूरी फसल बर्बाद हो जाती है. इस समस्या को देखते हुए सरकार इस कानून में ऐसा प्रावधान ला रही है, जिसके तहत अगर बीज खराब निकलते हैं और फसल को नुकसान होता है, तो किसानों को तुरंत मुआवजा दिया जाएगा. इससे किसानों को आर्थिक नुकसान से राहत मिलेगी और उनका भरोसा भी बढ़ेगा.
बीज कंपनियों की जवाबदेही होगी तय
नए कानून के तहत बीज कंपनियों को भी जिम्मेदार बनाया जाएगा. उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि वे अच्छी गुणवत्ता के बीज ही बाजार में उपलब्ध कराएं. अगर कोई कंपनी नियमों का पालन नहीं करती या घटिया बीज बेचती है, तो उस पर सख्त कार्रवाई और जुर्माना लगाया जाएगा. इससे बाजार में पारदर्शिता बढ़ेगी और किसानों के साथ धोखाधड़ी की घटनाएं कम होंगी.
बीज व्यवस्था को बनाया जाएगा आधुनिक
सरकार इस कानून के जरिए बीज आपूर्ति प्रणाली को पूरी तरह आधुनिक बनाना चाहती है. इसके तहत बीज उत्पादन से लेकर बिक्री तक हर चरण पर नजर रखी जाएगी. सभी बीज उत्पादकों, प्रोसेसिंग केंद्रों, वितरकों, विक्रेताओं और नर्सरियों का पंजीकरण अनिवार्य किया जाएगा. इससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और नियंत्रित बनेगी.
QR कोड और डिजिटल ट्रैकिंग की सुविधा
नई व्यवस्था में बीज के पैकेटों पर QR कोड लगाए जाएंगे, जिससे किसान यह जान सकेंगे कि बीज कहां से आया है और उसकी गुणवत्ता कैसी है. इसके साथ ही एक केंद्रीकृत बीज पहचान पोर्टल भी बनाया जाएगा, जिससे बीजों की पूरी जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध रहेगी. इससे किसी भी तरह की गड़बड़ी को आसानी से पकड़ा जा सकेगा.
नर्सरियों के लिए भी सख्त नियम
इस कानून में नर्सरियों के लिए भी विशेष नियम बनाए जा रहे हैं. सभी नर्सरियों का पंजीकरण जरूरी होगा और उन्हें अपने पौधों का पूरा रिकॉर्ड रखना होगा. इसके लिए “स्रोत रजिस्टर” रखना अनिवार्य किया जाएगा, जिससे पौधों की गुणवत्ता और स्रोत की जानकारी बनी रहे.
जिला स्तर पर बनेगा शिकायत निवारण केंद्र
किसानों की समस्याओं को तुरंत हल करने के लिए जिला स्तर पर ‘बीज शिकायत निवारण केंद्र’ स्थापित किए जाएंगे. यहां किसान अपनी शिकायत दर्ज कर सकेंगे और उन्हें जल्दी समाधान मिलेगा. इससे किसानों को बार-बार इधर-उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी.
‘साथी’ पोर्टल से होगी पूरी निगरानी
सरकार पहले ही तकनीकी स्तर पर काम शुरू कर चुकी है. ‘साथी’ पोर्टल के माध्यम से बीज उत्पादन करने वाले सभी संगठनों का 100 प्रतिशत पंजीकरण पूरा किया जा चुका है. आने वाले खरीफ 2026 सीजन से बीज उत्पादन, वितरण और बिक्री की पूरी प्रक्रिया इसी पोर्टल के जरिए संचालित की जाएगी. इससे पारदर्शिता और जवाबदेही दोनों सुनिश्चित होंगी.