ड्रिप सिंचाई और पॉली हाउस यूनिट पर 75 फीसदी छूट का लाभ लें किसान, कोल्ड स्टोर के लिए आवेदन शुरू

मध्य प्रदेश सरकार ने उद्यान विभाग की ओर से चलाई जा रही योजनाओं के तहत यूनिट लगाने या उपकरण खरीद के लिए 75 फीसदी सब्सिडी का ऐलान किया है. विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे शीघ्र पंजीयन कराकर योजनाओं का लाभ लें.

रिजवान नूर खान
नोएडा | Published: 18 Jun, 2026 | 02:22 PM

मॉडर्न तरीके से खेती करने के लिए ड्रिप सिंचाई उपकरण, पॉली हाउस यूनिट, मल्चिंग समेत अन्य विधियों के लिए यूनिट लगाने और उपकरण खरीद के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं. इसके साथ ही कोल्ड स्टोरेज और वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को 75 फीसदी छूट पर इन उपकरणों और यूनिट लगाने के लिए आवेदन करने के लिए पोर्टल खोल दिया है. किसानों उद्यान विभाग के कार्यालय जाकर भी आवेदन कर सकते हैं.

MPFSTS पोर्टल पर किसानों का रजिस्ट्रेशन शुरू

मध्य प्रदेश सरकार ने उद्यान विभाग की ओर से चलाई जा रही योजनाओं के तहत यूनिट लगाने या उपकरण खरीद के लिए 75 फीसदी सब्सिडी का ऐलान किया है. उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग मध्य प्रदेश शासन की योजनाओं का लाभ लेने के लिए किसानों के लिए एमपीएफएसटीएस (MPFSTS) पोर्टल पर नए पंजीयन शुरू कर दिए हैं. विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे शीघ्र पंजीयन कराकर योजनाओं का लाभ लें.

इन उपकरणों और यूनिट लगाने के लिए करें आवेदन

उद्यानिकी विभाग के अनुसार किसानों के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं. इनमें प्रमुख रूप से ड्रिप सिंचाई, पोर्टेबल एवं मिनी स्प्रिंकलर, शेडनेट हाउस, पॉली हाउस, ऑटोमेटिक फर्टिगेशन, फल एवं सब्जी क्षेत्र विस्तार, मसाला क्षेत्र विस्तार, मल्चिंग, वर्मी कम्पोस्ट इकाई, कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड रूम, इंटीग्रेटेड एवं फार्म गेट पैक हाउस, राइपनिंग चैंबर, प्रीकूलिंग यूनिट एवं शीतल वाहक यंत्र शामिल हैं.

आवेदन का तरीका और दस्तावेज

रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक दस्तावेजों में आधार कार्ड, बैंक पासबुक, ऋण पुस्तिका अथवा खसरा नकल, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर तथा एससी/एसटी वर्ग के किसानों के लिए जाति प्रमाण पत्र जरूरी हैं. किसान ऑनलाइन पोर्टल https://mpfsts.mp.gov.in/mphd/#/new-application पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा वह अपने जिले के उद्यान विभाग जाकर भी आवेदन कर सकते हैं.

रजिस्ट्रेशन करते समय किसान क्या ध्यान रखें

  1. नाम और जन्मतिथि सही भरें- जैसा आधार या बैंक पासबुक में है.
  2. जन्मतिथि अंग्रेजी में लिखें। समग्र आईडी और आधार लिंक होना चाहिए, लिंक नहीं है तो पहले लिंक करवा लें.
  3. मोबाइल नंबर चालू वाला दें – इसी नंबर पर OTP और योजना की जानकारी आएगी.
  4. बैंक खाते की जानकारी ध्यान से सही भरें – खाता नंबर और IFSC गलत होने पर सब्सिडी नहीं आएगी.
  5. खेत/जमीन की सही जानकारी दें – खसरा नंबर, रकबा, गांव का नाम रिकॉर्ड के अनुसार लिखें.
  6. दस्तावेज साफ फोटो में लगाएं – आधार, बैंक पासबुक, जमीन के कागज और फोटो स्पष्ट दिखें.
  7. एक किसान का एक ही पंजीयन करें – बार-बार आवेदन करने से फॉर्म रद्द हो सकता है.
  8. योजना की शर्तें समझ लें- अधिक जानकारी हेतु अपने जिले के उद्यानिकी अधिकारियों से संपर्क करें.
  9. फॉर्म भरने के बाद पंजीयन/आवेदन नंबर सुरक्षित रखें (स्क्रीनशॉट लें).
  10. गलती होने पर तुरंत सुधार कराएं, देर होने पर आवेदन अटक सकता है.

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