ट्रैक्टर चालक सावधान! इन 6 नियमों का उल्लंघन किया तो लगेगा भारी जुर्माना

यदि कोई किसान अपने कृषि ट्रैक्टर का व्यावसायिक रूप से उपयोग करता है, तो ऐसा करने पर ट्रैक्टर मालिक को 1 लाख रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है.

Kisan India
Updated On: 25 Feb, 2025 | 03:19 PM

भारत में ट्रैक्टर को किसानों का साथी माना जाता है. खेती के लगभग सभी कामों के लिए ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कई बार किसान अनजाने में ऐसे नियमों का उल्लंघन कर बैठते हैं, जिससे उन्हें भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है. ट्रैक्टर चलाने और उसके उपयोग को लेकर सरकार ने कई नियम बनाए हैं, जिनका पालन करना हर ट्रैक्टर चालक के लिए जरूरी है.

यदि इन नियमों का पालन नहीं किया जाता, तो ट्रैक्टर मालिकों को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है. आइए जानते हैं वे 6 जरूरी बातें, जिनका ध्यान न रखने पर दंड का प्रावधान है.

कृषि ट्रैक्टर का व्यावसायिक उपयोग न करें

भारत में अधिकतर ट्रैक्टर खेती के उद्देश्य से पंजीकृत होते हैं. यदि कोई किसान अपने कृषि ट्रैक्टर का व्यावसायिक रूप से उपयोग करता है, जैसे कि निर्माण कार्यों, ईंटों की ढुलाई या अन्य व्यवसायिक गतिविधियों के लिए, तो यह गैर-कानूनी माना जाएगा. ऐसा करने पर ट्रैक्टर मालिक को 1 लाख रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है.

ओवरलोडिंग करने से बचें

कई किसान और व्यापारी ट्रैक्टर-ट्रॉली में जरूरत से ज्यादा माल लादकर चलाते हैं, जिससे सड़क पर दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है. यदि ट्रैक्टर को ओवरलोड करके चलाया जाता है, तो इसके लिए भारी चालान काटा जा सकता है. अधिक भार होने पर ट्रॉली का संतुलन बिगड़कर दुर्घटना हो सकती है. कृषि कार्यों में भी ओवरलोडिंग के लिए दंड का प्रावधान है.

ट्रैक्टर पर सवारी ढोना गैर-कानूनी

ट्रैक्टर कृषि कार्यों के लिए बनाया गया है, न कि सवारी ढोने के लिए. यदि कोई व्यक्ति ट्रैक्टर-ट्रॉली में यात्रियों को बैठाकर परिवहन करता है, तो प्रति सवारी 2200 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है. कई बार ग्रामीण इलाकों में किसान ट्रैक्टर-ट्रॉली का उपयोग शादी या अन्य समारोहों में लोगों को लाने-ले जाने के लिए करते हैं, जो पूरी तरह अवैध है.

ट्रैक्टर के मूल ढांचे में बदलाव न करें

यदि कोई ट्रैक्टर मालिक अपने ट्रैक्टर की मूल संरचना में परिवर्तन करता है, जैसे कि अतिरिक्त लोहे की प्लेटें जोड़ना, ट्रॉली को अनधिकृत रूप से बड़ा करना या इंजन की क्षमता को बदलना, तो उसे कानूनी रूप से दंडित किया जा सकता है. इस तरह के संशोधन पर 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. इसके अलावा, ट्रैक्टर में अनाधिकृत लाइट्स या हार्न लगाने पर भी कार्रवाई हो सकती है.

ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य

कई किसान यह भूल जाते हैं कि ट्रैक्टर चलाने के लिए भी ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता होती है. यदि किसी के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो वह कानूनी कार्रवाई के तहत आ सकता है. बता दें कि लाइट मोटर व्हीकल (LMV) ड्राइविंग लाइसेंस धारक 7500 किलोग्राम तक के ट्रैक्टर को चला सकता है.

ट्रॉली का पंजीकरण करवाएं

ट्रैक्टर की ट्रॉली का पंजीकरण अनिवार्य है. यदि कोई ट्रॉली बिना पंजीकरण के पाई जाती है, तो उसे सीज किया जा सकता है और मालिक को जुर्माना भरना पड़ सकता है. इसके अलावा, ट्रॉली में सही नंबर प्लेट और रिफ्लेक्टिव टेप भी लगाया जाना चाहिए ताकि रात में दुर्घटनाओं से बचा जा सके.

Get Latest   Farming Tips ,  Crop Updates ,  Government Schemes ,  Agri News ,  Market Rates ,  Weather Alerts ,  Equipment Reviews and  Organic Farming News  only on KisanIndia.in

Published: 24 Feb, 2025 | 06:04 PM

कीवी उत्पादन के मामले में देश का सबसे प्रमुख राज्य कौन सा है