अटल पेंशन योजना पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, 8 करोड़ से ज्यादा किसानों-ग्रामीणों को मिलेगा पैसा

Atal Pension Yojana: अटल पेंशन योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के कामगारों, छोटे किसानों, मजदूरों और स्वरोजगार करने वाले लोगों को बुढ़ापे में नियमित पेंशन की सुविधा देना है. इस योजना के तहत लाभार्थी को हर महीने 1,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक की निश्चित पेंशन मिलती है.

नोएडा | Published: 21 Jan, 2026 | 04:53 PM

बुढ़ापे में हर महीने पेंशन देने के इरादे से शुरू की गई अटल पेंशन योजना को केंद्र सरकार ने अगले 5 साल के लिए बढ़ा दिया है. केंद्रीय कैबिनेट ने अपने फैसले में कहा है कि इस योजना को साल 2031 तक चालू रखा जाएगा. इस योजना के तहत किसानों, ग्रामीणों और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को निश्चित रकम जमा करने के बाद बुढ़ापे में हर महीने तय राशि पेंशन के रूप में मिलती है. योजना का उद्देश्य बुढ़ापे में लोगों को सामाजिक सुरक्षा देना है. अब तक योजना से नहीं जुड़ सके लोगों को भी लाभ लेने का मौका मिला है और बुढ़ापे में पेंशन के रूप में पैसा पाने का रास्ता खोला गया है.

केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को सरकार की प्रमुख अटल पेंशन योजना (APY) को वित्त वर्ष 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है. इसके साथ ही प्रमोशनल और डेवलपमेंटल गतिविधियों और गैप फंडिंग के लिए फंडिंग सपोर्ट को भी बढ़ाया गया है. अटल पेंशन योजना (APY) को 9 मई 2015 को असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों, छोटे किसानों, ग्रामीणों को बुढ़ापे में इनकम सिक्योरिटी देने के मकसद से लॉन्च किया गया था. 19 जनवरी 2026 तक योजना से 8.66 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं.

अटल पेंशन योजना क्या है

केंद्र सरकार ने साल 2015 में अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana – APY) को शुरू किया था. योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के कामगारों, छोटे किसानों, मजदूरों और स्वरोजगार करने वाले लोगों को बुढ़ापे में नियमित पेंशन की सुविधा देना है. इस योजना के तहत 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद लाभार्थी को हर महीने 1,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक की निश्चित पेंशन मिलती है. पेंशन की राशि लाभार्थी के जरिए चुने गए विकल्प पर निर्भर करता है. योजना में लाभार्थी की मृत्यु के बाद उनके पति या पत्नी को पेंशन और दोनों की मृत्यु के बाद नामांकित व्यक्ति को जमा राशि वापस दी जाती है.

अटल पेंशन योजना का लाभ कैसे लें

अटल पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए और उसके पास बैंक या डाकघर में बचत खाता होना जरूरी है. आधार कार्ड और मोबाइल नंबर का बैंक खाते से जुड़ा होना अनिवार्य है. लाभार्थी अपनी उम्र और चुनी गई पेंशन राशि 1000 रुपये, 2000, 3000, 4000 या 5000 रुपये प्रति माह के अनुसार हर महीने एक निश्चित अंशदान करता है, जो सीधे उसके खाते से ऑटो डेबिट के जरिए कटता है. आवेदन के लिए नजदीकी बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाकर अटल पेंशन योजना का फॉर्म भरना होता है. फॉर्म जमा करने के बाद खाता सक्रिय हो जाता है और नियमित अंशदान शुरू हो जाता है. 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर लाभार्थी को चुनी गई पेंशन राशि हर महीने मिलना शुरू हो जाती है.

अटल पेंशन योजना के लिए पात्रता नियम

  1. अटल पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए कुछ स्पष्ट पात्रता शर्तें तय की गई हैं. योजना में वही व्यक्ति शामिल हो सकता है जिसकी आयु 18 से 40 वर्ष के बीच हो. लाभार्थी के पास बैंक या डाकघर में बचत खाता होना अनिवार्य है और उस खाते से मासिक अंशदान के लिए ऑटो डेबिट सुविधा एक्टिव होनी चाहिए.
  2. योजना का लाभ केवल भारतीय नागरिक ही ले सकते हैं. इसके अलावा लाभार्थी किसी अन्य वैधानिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना जैसे ईपीएफ, ईपीएस या सरकारी पेंशन का लाभार्थी नहीं होना चाहिए.
  3. अटल पेंशन योजना में शामिल होने के लिए आधार कार्ड और मोबाइल नंबर का बैंक खाते से जुड़ा होना जरूरी है. लाभार्थी को 60 वर्ष की आयु तक नियमित रूप से अंशदान करना होता है, तभी उसे बुढ़ापे में निश्चित मासिक पेंशन का लाभ मिलता है.

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