बिहार में किसानों को मिलती है ट्यूबवेल पर 80 फीसदी तक सब्सिडी

योजना के तहत बिहार सरकार ऐसे किसानों की मदद करती है जो ऐसे पिछले इलाकों में रहते हैं जहां पर सिंचाई के संसाधन सीमित हैं. इस योजना को राज्‍य के लघु जल संसाधन विभाग की तरफ से शुरू किया गया था.

Kisan India
Noida | Updated On: 19 Mar, 2025 | 02:45 PM

बिहार सरकार की तरफ से किसानों के लिए खेती को आसान बनाने के मकसद से ‘मुख्‍यमंत्री निजी नलकूप योजना’को लॉन्‍च किया गया था. इस योजना को राज्‍य के लघु जल संसाधन विभाग की तरफ से शुरू किया गया था. इसका मकसद उन किसानों को सब्सिडी के जरिये आर्थिक मदद मुहैया कराना है जो बोरवेल कंस्‍ट्रक्‍शन और मोटर पंप को इंस्‍टॉल कराना चाहते हैं. सरकार किसानों को आर्थिक मदद प्रदान करके उनके लिए हर समय पानी की उपलब्‍धता सुनिश्चित करना चाहती है ताकि उन्‍हें सिंचाई में परेशानी न हो.

कितनी है सब्सिडी की राशि

योजना के तहत बिहार सरकार ऐसे किसानों की मदद करती है जो ऐसे पिछले इलाकों में रहते हैं जहां पर सिंचाई के संसाधन सीमित हैं. सरकार की तरफ से सामान्य वर्ग, पिछड़ा/अत्यंत पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग को सब्सिडी की राशि 50 प्रतिशत, 70 प्रतिशत और 80 प्रतिशत की दर से मिलती है.

बोरिंग प्रति मीटर

योजना के तहत सामान्‍य वर्ग को बतौर सब्सिडी 600 रुपये दिए जाते हैं.
वहीं पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के लिए यह राशि 840 रुपये है.
इसी तरह से अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग को 960 रुपये सब्सिडी दी जाती है.

2 HP वाला पंप सेट
सामान्‍य वर्ग को 10,000 रुपये
पिछड़ा/अति पिछड़ा वर्ग को 14,000 रुपये
अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग को 16,000 रुपये

3 HP वाले पंप सेट के लिए

सामान्‍य वर्ग को 12500 रुपये
पिछड़ा/अति पिछड़ा वर्ग को17500 रुपये
अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग को 20000 रुपये की सब्सिडी

5 HP वाले पंप सेट के लिए
सामान्‍य वर्ग: 15000 रुपये
पिछड़ा/अति पिछड़ा वर्ग: 21000 रुपये
अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग: 24000 रुपये

कैसे मिलेगा सब्सिडी का फायदा

आवेदक को 4-6 इंच व्यास के प्राइवेट ट्यूबवेल पर सब्सिडी सिर्फ 15 से 70 मीटर गहराई तक ही मिलेगी.
योजना का फायदा तभी मिलेगा, जब आवेदक के पास कृषि योग्य भूमि होगी.
सब्सिडी का भुगतान आधार से जुड़े बैंक खाते में दो चरणों में होगा.
एक किसान सिर्फ एक बार में ही इस योजना का फायदा उठा सकता है.
केंद्रीय भू-जल बोर्ड की तरफ से घोषित अतिदोहित और संकटग्रस्त क्षेत्रों में योजना लागू नहीं है.

कौन-कौन से डॉक्‍यूमेंट जरूरी

आधार कार्ड
जाति प्रमाण पत्र
भू-धारकता प्रमाण पत्र (किसान के नाम या परिवार के मुखिया के नाम से जारी)
पासपोर्ट साइज फोटो
निजी ट्यूबवेल साइट की फोटो

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Published: 19 Mar, 2025 | 02:45 PM

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