गेहूं की फसल खराब होने पर मिलेंगे 60 हजार रुपये, फसल बीमा कराने की लास्ट डेट फिर बढ़ाई गई
PM Fasal Bima Yojana Last Date: उपनिदेशक कृषि प्रेम चंद ठाकुर ने कहा कि फसल कटाई के दो सप्ताह के भीतर अगर कोई प्राकृतिक आपदा जैसे गैर मौसमी बारिश, चक्रवात और चक्रवातीय वर्षा से नुकसान होता है, तो उस स्थिति में भी बीमा सुरक्षा प्रदान की जाती है. किसानों की सुविधा के लिए फसल बीमा कराने की अपील की जा रही है.
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ किसानों को देने के लिए हिमाचल प्रदेश में बीमा कराने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 जनवरी कर दी गई है. इसके साथ ही किसानों की मदद के लिए अधिकारियों के नंबर भी जारी किए गए हैं, जिनपर फोन करके किसान बीमा करा सकते हैं या बीमा संबंधी जानकारी हासिल कर सकते हैं.
कभी ओलावृष्टि, कभी सूखा, कभी कीटों का हमला, ऐसी तमाम प्राकृतिक आपदाएं फसल चौपट कर देती हैं. ऐसे में किसानों को राहत देने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लागू किया है. फसल बीमा योजना के तहत मुख्य रूप से खाद्यान्न, तिलहन और वाणिज्यिक या बागवानी फसलें आती हैं. लेकिन, ध्यान रहे कि बीमा उन्हीं फसलों का होता है जिन्हें सरकार की ओर से अधिसूचित किया गया है.
हिमाचल प्रदेश के किसान 15 जनवरी तक करा सकते हैं फसल बीमा
हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिला कृषि विभाग के माध्यम से संचालित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसान गेहूं की फसल का बीमा 15 जनवरी 2026 तक करवाएं. उपायुक्त बिलासपुर राहुल कुमार ने बताया कि यह योजना किसानों को प्राकृतिक आपदाओं और अन्य कृषि जोखिमों से होने वाले संभावित नुकसान की भरपाई के लिए आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है.
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बीज नहीं उगने या फसल खराब होने पर मिलेगी मुआवजा राशि
उन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत बीजाई के समय अगर असामान्य मौसमी स्थितियों के कारण बीजाई या रोपण न होने या हानि होने पर किसान को इसका मुआवजा प्रदान किया जाएगा. साथ ही खड़ी फसल (बुआई से लेकर कटाई तक) सूखा, बाढ़, लंबी शुष्क कृमि व रोग, जल भराव जैसी आपदाओं से होने वाले फसल नुकसान की भरपाई योजना के अंतर्गत की जाती है.
फसल की कटाई के दो सप्ताह के भीतर अगर कोई प्राकृतिक आपदा जैसे गैर मौसमी बारिश, चक्रवात और चक्रवातीय वर्षा से नुकसान होता है, तो उस स्थिति में भी बीमा सुरक्षा प्रदान की जाती है. इसके अलावा अधिसूचित क्षेत्र में पृथक कृषि भूमि को प्रभावित करने वाली स्थानीयकृत आपदाएं जैसे ओलावृष्टि, भूस्खलन व जलभराव आदि भी योजना में शामिल हैं.
गेहूं की फसल के नुकसान होने पर मिलेंगे 60 हजार रुपये
बिलासपुर के उपनिदेशक कृषि प्रेम चंद ठाकुर ने बताया कि गेहूं की फसल के लिए कुल बीमित राशि 60 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर है तथा प्रीमियम 12 प्रतिशत की दर से 7200 रुपये प्रति हैक्टेयर निर्धारित की गई है, जिसमें किसान की ओर से अनुदानित प्रीमियम 1.5 प्रतिशत की दर से 900 रुपये प्रति हेक्टेयर अथवा 72 रुपये प्रति बीघा की दर से वहन किया जाएगा तथा शेष राशि सरकार अनुदान के रूप में भरपाई करेगी.
बीमा कराने या बीमा संबंधी जानकारी के लिए फोन नंबर
उपनिदेशक कृषि ने कहा कि इस योजना से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए किसान विशेषज्ञ रतन ठाकुर सदर (मो. 7018083042), बृजेश चंदेल, घुमारवीं (मो. 9418463891), किशोर कुमार झंडुता (मो. 9817488310), दीपक कुमार नैना देवी जी (मो. 70187050761) तथा कृषि बीमा कंपनी के जिला समन्वयक चंद्रशेखर के मोबाइल नंबर 9857075081, सदर ब्लॉक समन्वयक मदन लाल के मोबाइल नम्बर 7018370005, घुमारवीं ब्लॉक समन्वयक अंकुर सोनी 7807589869 तथा झण्डुता ब्लॉक समन्वयक विशाल कुमार 7832084842 से संपर्क कर सकते हैं.