सरकार ने खोला सब्सिडी का पिटारा, बागवानी के लिए 1.40 लाख, फूलों की खेती पर 40 हजार रुपये मिलेंगे

Horticultural Crops Subsidy Scheme: राज्य सरकार ने किसानों को बागवानी फसलों की खेती के लिए सब्सिडी देने की घोषणा करते हुए प्रति एकड़ रकम तय कर दी है. बागवानी विभाग ने कहा है कि इस पहल के तहत किसानों को फलों, सब्जियों, फूलों और मसालों की खेती के लिए प्रेरित किया जा रहा है.

नोएडा | Updated On: 9 Nov, 2025 | 01:53 PM

Haryana Subsidy News: बागवानी और सब्जी फसलों की खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है. इसके लिए हरियाणा सरकार ने बागवानी विभाग के जरिए खेती करने वाले किसानों को प्रति एकड़ 1.40 लाख रुपये तक की सब्सिडी देने की शुरुआत की है. इसके लिए किसानों को एकीकृत खेती मॉडल, आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल के साथ ही उन्नत किस्म के बीज और पौधे भी दिए जाएंगे. सरकार का उद्देश्य कमर्शियल फसलों की खेती कराना है ताकि खपत के अनुरूप अच्छा उत्पादन हासिल किया जा सके और बाजार में ऊंची कीमतों का लाभ किसानों को दिलाया जा सके.

हरियाणा सरकार किसानों को बागवानी फसलों की खेती के लिए प्रोत्साहित कर रही है. राज्य सरकार ने किसानों को बागवानी फसलों की खेती के लिए सब्सिडी उपलब्ध कराने के लिए नए प्रावधान पेश किए हैं. बागवानी विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि इस पहल के तहत, किसानों को फलों, सब्जियों, फूलों और मसालों की खेती के लिए प्रेरित किया जा रहा है.

किसानों की लागत घटाने और कमाई बढ़ाना उद्देश्य

योजना के बारे में उन्होंने बताया कि इसमें नए फलों के बाग लगाने, एकीकृत मॉडल के जरिए सब्जियों की खेती, फलों, मसालों और सुगंधित पौधों की खेती जैसी गतिविधियां शामिल हैं. किसानों को इन गतिविधियों और तरीकों से खेती करने पर प्रति एकड़ सब्सिडी भी दी जाएगी. ताकि, किसानों की खेती लागत घटाई जा सके और उन्हें मुनाफे की ओर ले जाया जा सके. बता दें कि इन फसलों की खेती में ढांचा तैयार करने के साथ अन्य जरूरतें भी होती हैं, जिनमें मोटी रकम खर्च होती है. इसलिए किसान आमतौर पर बागवानी, फलों, मसालों और सुगंधित फूलों की खेती करने से बचते हैं और सामान अनाज-सब्जी फसलें उगाते हैं.

किन फसलों के लिए कितनी सब्सिडी मिलेगी

हरियाणा सरकार ने सब्सिडी डिटेल्स कर दी हैं.

बागवानी योजना में आवेदन का तरीका, नियम-शर्तें और जरूरी डॉक्यूमेंट

  1. नियम-शर्तें – राज्य सरकार के अनुसार सब्सिडी राशि सीधे किसान के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी. सब्सिडी सहायता की अधिकतम राशि सीमा 5 एकड़ तक की खेती के लिए तय की गई है.
  2. आवेदन का तरीका- सब्सिडी योजना का लाभ उठाने के इच्छुक किसान, आवेदन प्रक्रिया और सब्सिडी के लिए क्षेत्र सीमा सहित, मेरी फसल-मेरा ब्यौरा और हॉर्टनेट पोर्टल (hortnet.hortharyana.gov.in) पर अपना पंजीकरण करा सकते हैं.
  3. जरूरी डॉक्यूमेंट- योजना का लाभ लेने के लिए आवेदकों के पास जरूरी दस्तावेज होने चाहिए, जैसे कि व्यक्तिगत डिटेल्स वाला आवेदन पत्र, परिवार पहचान पत्र, बैंक खाते की पूरी जानकारी और अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो).
Published: 9 Nov, 2025 | 01:49 PM

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