फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि नजदीक, बिना दस्तावेज करें आवेदन.. मिलेंगे ये फायदे

PM Fasal Bima Yojana Apply : पीएम फसल बीमा योजना के तहत सूखा, बाढ़, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, पाला, चक्रवात, कीट-रोग आदि से फसल नष्ट होने पर किसानों को बीमा क्लेम दिया जाता है. किसानों से योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करने को कहा गया है.

नोएडा | Published: 22 Dec, 2025 | 01:01 PM

PM Fasal Bima Yojana Hindi Updates: फसलों को प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान पर किसानों को आर्थिक तंगी से बचाने के लिए और भरपाई के लिए पीएम फसल बीमा योजना चलाई जा रही है. योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को फसलों का बीमा कराने के लिए आवेदन मांगे गए हैं. फसल बीमा कराने पर आवारा पशुओं के साथ ही जलभराव से फसल को नुकसान होने पर भी किसानों को भुगतान मिलेगा. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को नुकसान से बचाने का एक मजबूत तरीका है. यह योजना प्राकृतिक आपदा या कीट हमले से फसल को हुए नुकसान पर बीमा कवच देती है. अच्छी बात ये है कि इसका आवेदन अब पहले से आसान हो गया है मोबाइल से खुद ऑनलाइन करें या नजदीकी CSC सेंटर से फॉर्म भरवाएं. आइए जानते हैं स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया.

फसल बीमा आवेदन करने की अंतिम नजदीक

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले फसल नुकसान से आर्थिक सुरक्षा देने के लिए चलाई जा रही केंद्र सरकार की प्रमुख योजना है. इस योजना के तहत सूखा, बाढ़, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, पाला, चक्रवात, कीट-रोग आदि से फसल नष्ट होने पर किसानों को बीमा क्लेम दिया जाता है. केंद्र ने राष्ट्रीय फसल बीमा सप्ताह 1 से 31 दिसंबर 2025 रखा है, और अधिकतर राज्यों ने इसी अवधि को अंतिम तिथि के रूप में अपनाया है. मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत कई राज्यों में फसल बीमा कराने के लिए अंतिम तिथि 31 दिसंबर तय की गई है. इसलिए किसान रबी फसलों का बीमा कराने के लिए जल्द आवेदन कर लें.

फसल बीमा ऑनलाइन आवेदन कैसे करें

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया की शुरुआत https://pmfby.gov.in पोर्टल से होती है. होमपेज पर ‘Farmers Corner’ टैब पर क्लिक करें और उसमें से ‘Guest Farmer’ विकल्प चुनें. इसके बाद एक फॉर्म खुलेगा जिसमें किसान का पूरा नाम, बैंक पासबुक में दर्ज नाम, मोबाइल नंबर, पूरा पता, किसान आईडी (या आधार) और बैंक खाते की जानकारी भरनी होगी. सभी जरूरी जानकारियां सही-सही भरने के बाद फॉर्म सबमिट करें. सफलतापूर्वक सबमिट करने के बाद एक यूजर आईडी जनरेट होगी, जिससे आप आगे लॉगिन कर सकेंगे.

फसल बीमा लॉगिन के बाद फॉर्म भरें और फसल की जानकारी दें

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में रजिस्ट्रेशन के बाद किसान को दोबारा PMFBY पोर्टल के Farmers Corner में जाकर अपनी यूजर आईडी से लॉगिन करना होगा. लॉगिन के बाद मोबाइल नंबर दर्ज कर OTP से वेरिफिकेशन करें. इसके बाद किसान एप्लिकेशन फॉर्म खुलेगा, जिसमें फसल का प्रकार (रबी या खरीफ), खेत का क्षेत्रफल और बोई गई फसल का नाम भरना जरूरी है. सभी जानकारी ध्यानपूर्वक और सही-सही भरें, ताकि बाद में किसी तरह की गलती न हो. सारी जानकारियों की जांच करने के बाद अंत में ‘Submit’ बटन पर क्लिक करें और आवेदन पूरा करें.

भुगतान प्रक्रिया के तुरंत या बाद में प्रीमियम भरें

फॉर्म सबमिट करने के बाद प्रीमियम भुगतान का विकल्प सामने आएगा. किसान चाहें तो तुरंत ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं या ‘Pay Later’ का विकल्प चुन सकते हैं. भुगतान पूरा होने पर रसीद डाउनलोड करें और उसका प्रिंटआउट भविष्य के लिए सुरक्षित रखें.

ऐसे करें ऑफलाइन आवेदन

ऑनलाइन आवेदन न कर पाने वाले किसान नजदीकी CSC, बैंक या बीमा एजेंट के पास जाकर PM फसल बीमा योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं. जरूरी दस्तावेज साथ ले जाएं और आवेदन जमा करने के बाद Application ID जरूर नोट करें. CSC में मौजूद VLE आपकी मदद से फॉर्म भरने की पूरी प्रक्रिया पूरी करेगा.

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