यूपी में पीएम फसल बीमा योजना की तारीख बढ़ी, किसान जान लें आवेदन का तरीका

उत्तर प्रदेश कृषि विभाग किसानों से लगातार फसल बीमा कराने की अपील कर रहा है. वित्तीय वर्ष 2024-25 में बेमौसम बारिश होने के कारण धान की फसल बर्बाद हो गई थी जिसकी भरपाई सरकार द्वारा की गई थी.

नोएडा | Updated On: 28 Jul, 2025 | 05:47 PM

खरीफ सीजन की शुरुआत हो चुकी है. इसको लेकर देश के अलग-अलग राज्यों में किसान अपनी फसलों की बुवाई करने लगे हैं. लेकिन कई बार किसानों को प्राकृतिक घटनाओं में अपनी फसलों का नुकसान उठाना पड़ता है. इसी को देखते हुए सरकार किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसलों की बीमा करवाती है, जिससे प्राकृतिक आपदा में फसल नष्ट होने के बाद भी किसानों को उनकी मेहनत का पैसा मिल सके.

इस योजना की मदद से किसानों को अपने नुकसान की भरपाई करने का मौका मिलता है और उन्हें आर्थिक संकट का सामना नहीं करना पड़ता है. राज्य सरकारें भी अपने प्रदेश के किसानों को इस योजना के तहत फसलों का बीमा कराने के लिए लगातार बढ़ावा देती है. बता दें कि जिन किसानों ने अभी तक अपनी फसलों की बीमा नहीं करवाया है वे 31 जुलाई तक योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं.

किसानों को बीमा जरूर कराने की सलाह

उत्तर प्रदेश कृषि विभाग किसानों से लगातार फसल बीमा कराने की अपील कर रहा है. विभाग द्वारा सोशल मीडिया पर दी गई जानकारी के अनुसार पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 में बेमौसम बारिश होने के कारण धान की फसल बर्बाद हो गई थी. ऐसे में प्रदेश के जिन किसानों ने फसल बीमा कराया हुआ था, उन सभी किसानों को इफको-टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड नाम की फसल बीमा कंपनी द्वारा बीमा की राशि दी गई थी. इस साल भी प्रदेश का कृषि विभाग लगातार किसानों को सलाह दे रहा है कि वे खरीफ सीजन में धान, बाजरा, उड़द आदि फसलों का बीमा जरूर करा लें.

इन आपदाओं में मिलता है योजना का लाभ

पीएम फसल बीमा योजना के तहत बीमा की हुई फसलों में प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान को कवर किया जाता है. इनमें फसल बुवाई से कटाई के बीच में सूखा, बाढ़, कीट, प्राकृतिक आग और बिजली का गिरना, तूफान, ओलावृष्टि, चक्रवात से होने वाले उपज नुकसान के लिए मुआवजा, उपज आंकड़ों के आधार पर दिया जाता है. इसके साथ ही फसल कटाई के बाद सूखने के लिए खेत में काटकर फैलाकर छोड़ी गई फसल को चक्रवात, चक्रवाती बारिश, बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से व्यक्तिगत आधार पर हुए नुकसान के लिए कटाई के बाद ज्यादा से ज्यादा 14 दिन के लिए बीमा में कवर किया जाता है.

31 जुलाई आवेदन की अंतिम तारीख

  • इस योजना का लाभ लेने के लिए सबसे पहले किसान आधिकारिक pmfby.gov.in वेबसाइट पर जाएं.
  • इसके बाद होम पेज पर किसान कॉर्नर पर क्लिक करें.
  • अब किसान अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें और लॉगिन करें.
  • इसके बाद किसान सभी जरूरी डिटेल्स नाम, पता, आयु, राज्य आदि को दर्ज करें.
  • आखिर में किसान सबमिट के बटन पर क्लिक करें. ऐसे आपका आवेदन पूरा हो जाएगा.
  • बता दें कि योजना के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2025 है.
Published: 28 Jul, 2025 | 06:15 PM