किसानों को राहत, बढ़ाई गई फसल बीमा की अंतिम तारीख, किसान ऐसे करें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन

अब किसान 31 जुलाई तक फसलों का बीमा करवा सकते हैं. मक्का और धान की फसल के लिए बीमा प्रीमियम 1,200 रुपये प्रति हेक्टेयर तय किया गया है, जबकि प्रति हेक्टेयर बीमित राशि 60,000 रुपये होगी.

नोएडा | Updated On: 28 Jul, 2025 | 02:28 PM

हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के किसानों के लिए राहतभरी खबर है. राज्य सरकार ने मक्का और धान की फसल के बीमा की अंतिम तारीख बढ़ाकर अब 31 जुलाई कर दी है. ऐसे में किसानों के पास फसल का बीमा कराने के लिए 3 दिन का और समय है. सरकार को उम्मीद है कि उसके इस फैसले से जो किसान अभी तक फसल का बीमा नहीं कराए पाए थे, उन्हें एक मौका और मिल जाएगा.

न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, हमीरपुर के उप निदेशक शशि पाल अत्री ने फसल बीमा की तारीख बढ़ाए जाने की सूचना दी है. उन्‍होंने कहा है कि हमीरपुर जिले में मौजूदा खरीफ सीजन के तहत मक्का और धान की फसलों का बीमा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किया जा रहा है. अब किसान 31 जुलाई तक इन फसलों का बीमा करवा सकते हैं. उन्‍होंने कहा कि मक्का फसल के लिए हमीरपुर जिले की सभी तहसीलें और उप-तहसीलें बीमा के लिए अधिसूचित की गई हैं. वहीं, धान फसल के लिए हमीरपुर, नादौन और भोरंज तहसीलें अधिसूचित की गई हैं.

किसानों के लिए जरूरी दस्तावेज

इन अधिसूचित क्षेत्रों में मक्का और धान की खेती करने वाले सभी किसान, बटाईदार और किराए पर जमीन लेकर खेती करने वाले किसान भी इस बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं. शशि पाल अत्री ने कहा कि किसान अपनी फसल का बीमा किसी बीमा कंपनी, नजदीकी लोक मित्र केंद्र, बैंक या ऑनलाइन माध्यम से करवा सकते हैं. इसके लिए किसानों को अपना फोटो, पहचान पत्र, आधार कार्ड और जमीन से जुड़े दस्तावेज साथ लाने होंगे. योजना से जुड़ी किसी भी जानकारी या सलाह के लिए किसान कृषि विभाग के अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं.

बीमा प्रीमियम 1,200 रुपये प्रति हेक्टेयर

उन्होंने यह भी कहा कि जिन किसानों ने किसी बैंक या वित्तीय संस्था से कर्ज लिया है, उनका फसल बीमा अपने आप हो जाएगा. यह बीमा संबंधित बैंक या संस्था द्वारा किया जाएगा. मक्का और धान की फसल के लिए बीमा प्रीमियम 1,200 रुपये प्रति हेक्टेयर तय किया गया है, जबकि प्रति हेक्टेयर बीमित राशि 60,000 रुपये होगी.

पीएम फसल बीमा के लिए कौन हैं पात्र किसान

  • अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसलों (जैसे मक्का और धान) की खेती करने वाले सभी किसान बीमा के पात्र हैं. इसमें बटाईदार और किराए पर खेती करने वाले किसान भी शामिल हैं
  • किसान का उस फसल में बीमा योग्य हित (जैसे मालिकाना हक या वैध बटाई समझौता) होना जरूरी है
  • किसान के पास वैध और प्रमाणित भूमि स्वामित्व का प्रमाण या कानूनी रूप से मान्य बटाई/पट्टा समझौता होना चाहिए
  • किसान खुद उस जमीन पर खेती कर रहा हो या फिर बटाई पर खेती कर रहा हो
  • बीमा के लिए आवेदन तय समय सीमा में करना होगा, जो आमतौर पर बुवाई की तारीख से 2 हफ्ते के भीतर होता है
  • किसान को उसी फसल के नुकसान के लिए किसी अन्य योजना या माध्यम से पहले मुआवजा नहीं मिला होना चाहिए

किसान ऐसे करें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन

  • सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट pmfby.gov.in पर जाएं
  • फिर होमपेज पर ‘Farmer Corner’ पर क्लिक करें
  • इसके बाद पॉपअप में ‘Guest Farmer’ चुनें
  • अब रजिस्ट्रेशन फॉर्म में मांगी गई सारी जानकारी डिटेल्स भरें
  • फिर कैप्चा कोड भरकर ‘Create User’ पर क्लिक करें
  • रजिस्ट्रेशन के बाद फिर से ‘Farmer Corner’ जाएं और ‘Apply for Crop Insurance Yourself’ पर क्लिक करें.
  • इसके बाद फिर से ‘Login for Farmer’ पर विजिट करें
  • अब मोबाइल नंबर डालें, कैप्चा भरें.
  • फिर OTP सबमिट करते ही किसान एप्लिकेशन फॉर्म खुल जाएगा.
  • एप्लिकेशन फॉर्म में सभी जरूरी जानकारी और दस्तावेज अपलोड करें. सबमिट से पहले ‘Preview’ कर लें
  • फिर ‘Submit’ पर क्लिक करें
  • अब आप पॉपअप में ‘Pay Later’ या ‘Make Payment’ चुनें. भुगतान बाद में या तुरंत कर सकते हैं.
  • भुगतान के बाद रसीद डाउनलोड या प्रिंट कर सकते हैं.

 

Published: 28 Jul, 2025 | 02:26 PM