आज के समय में जब समाज तेजी से आधुनिकीकरण की ओर बढ़ रहा है, उस वक्त केंद्र और राज्य दोनों सरकारें भी इसी कोशिश में लगी हुई हैं कि देश के कृषि क्षेत्र को आधुनिकता से जोड़कर उसका विस्तार करना है. इसकी पीछे का मुख्य उद्देशय कृषि क्षेत्र के विकास के साथ-साथ किसानों को भी विकसित करना है ताकि वे खेती में आधुनिकता का इस्तेमाल कर अपनी कमाई को बढ़ा सकें. सरकारें लगातार किसानों को आधुनिक खेती और खेती में आधुनिक मशीनों के इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहित करती रहती है. इसी कड़ी में उत्तराखंड सरकार किसानों को आधुनिक कृषि उपकरण खरीदने पर 80 फीसदी तक सब्सिडी दे रही है. ट्रैक्टर से लेकर दूसरे कृषि यंत्र भारी छूट पर किसान खरीद सकते हैं. उत्तराखंड सरकार ने ये अहम कदम किसानों की सहूलियत को देखते हुए उठाया है.
50 से 80 फीसदी तक मिलेगी सब्सिडी
उत्तराखंड के कृषि विभाग द्वारा सोशल मीडिया पर दी गई जानकारी के अनुसार, प्रदेश सरकार ने आधुनकि खेती को हर किसान की पहचान बनाने के उद्देश्य से कृषि यंत्र सब्सिडी योजना के तहत किसानों को आधुनिक कृषि उपकरणों की खरीद पर आने वाले कुल खर्च का 50 से 80 फीसदी तक सब्सिडी देने का फैसला किया है. सरकार की इस मदद से किसान अपने खेतों में टेक्नोलॉजी की रफ्तार से खेती को और भी सहज बना सकेंगे. ऐसा करने से न केवल किसानों की आमदनी बढ़ेंगी बल्कि उनकी मेहनत, मजदूरी और समय, तीनों की बचत भी होगी.
क्या है योजना का उद्देश्य
उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाई जा रही कृषि यंत्र सब्सिडी योजना के तहत प्रदेश सरकार का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों के बीच आधुनिक कृषि उपकरणों को पहुंचाना है. इसके साथ ही ग्रामीण इलाकों में कस्टम हायरिंग सेंटर और कृषि मशीनरी बैंक की स्थापना करना है ताकि छोटे किसान भी कम कीमत पर कृषि उपकरणों का इस्तेमाल कर सकें और दूरदराज के इलाकों तक भी किसानों तक सभी आधुनिक कृषि उपकरण पहुंचाए जा सकें.
1 लाख की मशीन 20 हजार में पाने का मौका
कृषि यंत्र सब्सिडी योजना के तहत किसानों को ट्रेनिंग भी दी जाती है ताकि वे कृषि उपकरणों के बारे में खुद को जागरूक कर सकें. ट्रैक्टर समेत अन्य कृषि यंत्र किसान छूट पर खरीद सकते हैं. 80 फीसदी छूट के चलते जो मशीन एक लाख रुपये कीमत है वह किसानों को केवल 20 हजार रुपये में मिल रही है. यहां ध्यान रखना है कि अलग-अलग कृषि मशीनों पर अलग-अलग छूट की सीमा भी तय की गई है, जो 50 फीसदी से 80 फीसदी तक है.
कौन कर सकता है आवेदन
प्रदेश सरकार की इस योजना के लिए हर वो किसान आवेदन कर सकता है जिसके पास अपनी खुद की जमीन हो. इस योजना के लिए आवेदन करने के इच्छुक किसान अपने नजदीकी कृषि कार्यालय में जाकर योजना के बारे में सारी जानकारी जुटा सकते हैं. बता दें कि पहाड़ी इलाकों में छोटे और सीढ़ीनुमा खेतों के कारण बड़े आधुनकि कृषि उपकरणों का इस्तेमाल करना संभव नहीं है, इसलिए प्रदेश सरकार इस योजना के माध्यम से किसानों को उनकी जरूरत के हिसाब से कम लागत पर कृषि उपकरण उपलब्ध करा रही है.