पीएम कृषि सिंचाई योजना के लिए 2393 करोड़ रुपये मंजूर, सिंचाई यंत्रों पर 75 फीसदी छूट के लिए आवेदन करें
PM Krishi Sinchai Yojana : मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को स्प्रिंकलर, ड्रिप इरीगेशन सिस्टम के लिए शासकीय अनुदान देने के इरादे से 2393.97 करोड़ रुपये को मंजूरी दे दी है. इसके साथ ही योजना को 31 मार्च 2031 तक विस्तार करने का फैसला किया है.
फसलों की सिंचाई व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए केंद्र सरकार पीएम कृषि सिंचाई योजना चला रही है. राज्य सरकारें योजना के लिए सिंचाई यंत्रों पर सब्सिडी देती हैं. मध्य प्रदेश सरकार ने योजना को अगले 4 सालों तक लाग रखने का फैसला किया है. इसके साथ ही योजना के लिए 2393 करोड़ से ज्यादा की राशि को मंजूरी दे दी है. योजना के तहत किसान ड्रिप इरीगेशन तकनीक, माइक्रो इरिगेशन सिस्टम आदि का लाभ सब्सिडी पर ले सकते हैं.
100 लाख हेक्टेयर सिंचाई रकबा बढ़ाने का लक्ष्य
मध्य प्रदेश सरकार का टारगेट है कि उसका सिंचाई रकबा 100 लाख हेक्टेयर पहुंचाना है और इसके लिए नदी जोड़ो परियोजना के साथ ही सिंचाई योजनाओं पर राशि खर्च की जा रही है. ताकि, किसानों को अपनी फसलों की सिंचाई के लिए पानी के संकट का सामना नहीं करना पड़े. अब राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पर ड्रॉप मोर क्रॉप) को अगले 4 सालों के लिए बढ़ा दिया है.
योजना के लिए 2393 करोड़ रुपये मंजूर
मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को स्प्रिंकलर, ड्रिप इरीगेशन सिस्टम के लिए शासकीय अनुदान देने के इरादे से 2393.97 करोड़ रुपये को मंजूरी दे दी है. इसके साथ ही योजना को 31 मार्च 2031 तक विस्तार करने का फैसला किया है. इस फैसले से जहां किसानों को ज्यादा सिंचाई यंत्रों को लेने पर सब्सिडी का लाभ मिलेगा तो वहीं आवेदन करने की समयसीमा भी अब 4 साल के लिए बढ़ाने का फैसला किया गया है.
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छोटे किसानों को 75 फीसदी तक सब्सिडी
पीएम कृषि सिंचाई योजना के तहत सामान्य वर्ग के किसानों को आमतौर पर 45 फीसदी से 55 फीसदी तक सब्सिडी दी जाती है. जबकि अनुसूचित जाति, जनजाति और छोटे, सीमांत किसानों को 55 फीसदी से 75 फीसदी तक अनुदान मिल सकता है. सब्सिडी सीधे किसान के बैंक खाते में या सिस्टम लगाने वाली कंपनी को दी जाती है. योजना का लाभ उठाने के लिए किसान को अपने जिले के कृषि या उद्यान विभाग में आवेदन करना होता है.
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पर ड्रॉप–मोर क्रॉप)
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✅₹𝟐𝟑𝟗𝟑.𝟗𝟕 करोड़ की मंजूरी
✅स्प्रिंकलर/ड्रिप इरीगेशन पर शासकीय अनुदान
✅𝟑𝟏 मार्च 𝟐𝟎𝟑𝟏 तक योजना का विस्तार
✅माइक्रो इरीगेशन से बढ़ेगी जल दक्षता@DrMohanYadav51 @JansamparkMP #किसान_कल्याण_वर्ष_2026 pic.twitter.com/XydCbSn4JG— Agriculture Department, MP (@minmpkrishi) March 21, 2026
कृषि या उद्यान विभाग में करें आवेदन
पीएम कृषि सिंचाई योजना खास तौर पर आधुनिक सिंचाई तकनीकों माइक्रो इरिगेशन और ड्रिप, स्प्रिंकलर तकनीक को बढ़ावा देती है, जिससे पानी की बचत होती है और फसल की पैदावार बढ़ती है. इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान के पास अपनी जमीन का रिकॉर्ड, आधार कार्ड और बैंक खाता होना जरूरी है. किसान अपने जिले के कृषि विभाग या उद्यान विभाग में संपर्क करके आवेदन कर सकते हैं, या कई राज्यों में ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भी आवेदन की सुविधा उपलब्ध है. आवेदन के बाद विभागीय जांच की जाती है और स्वीकृति मिलने पर किसान अपने खेत में ड्रिप या स्प्रिंकलर सिस्टम लगवा सकता है.