PM Krishi Sinchai Yojana: किसानों के सामने अपनी फसल से बेहतर उत्पादन लेने से पहले कई तरह की चुनौतियां खड़ी होती हैं. फसल लगाने से पहले खेत की सही तैयारी हो या बीज बुवाई के बाद सही खाद, पोषण या पानी देना हो. किसानों को इन सभी बातों का खास खयाल रखना होता है. इन चुनौतियों में सबसे बड़ी चुनौती होती है सही समय पर और सही मात्रा में फसल को पानी देना यानी खेत की सिंचाई करना. लगातार गिरते जलस्तर के कारण फसल को भरपूर मात्रा में पानी देना किसानों के लिए बड़ी चुनौती होती है. ऐसे में बिहार कृषि विभाग प्रदेश के किसानों को केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को पर्याप्त पानी उपलब्ध कराते हुए जल संरक्षण करना है.
क्या है इस योजना का मुख्य उद्देश्य
केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत साल 2015 में की गई थी. जिसका मुख्य उद्देश्य देश के हर किसान- हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाना है. इस योजना की मदद से पानी की बचत करते हुए किसानों को सूक्ष्म सिंचाई यानी माइक्रो इरिगेशन (Micro Irrigation) के लिए बढ़ावा दिया जाता है. इस योजना के तहत किसानों को बारिश के पानी का संरक्षण करना सिखाया जाता है ताकि जरूरत पड़ने पर किसान संरक्षित किए गए इस पानी को खेतों में सिंचाई के लिए इस्तेमाल कर सकें.
किसानों को क्या फायदा होता है
बिहार कृषि विभाग की ओर से सोशल मीडिया पर दी गई जानकारी के अनुसार, पीएम कृषि सिंचाई योजना की मदद से किसानों को ड्रिप इरिगेशन, माइक्रो इरिगेशन, मिनी स्प्रिंकलर, पोर्टेबल स्प्रिंकलर समेत निजी नलकूप, कुआं और तालाब आदि बनाने पर सरकार की तरफ से सब्सिडी दी जाती है. बता दें कि, इस योजना का फायदा सभी तरह के किसानों को दिया जाता है. जिनमें से छोटे और सीमांत किसानों के लिए ये योजना बहुत बड़ी सहूलियत है.

बिहार कृषि विभाग आधुनिक सिंचाई को दे रहा बढ़ावा (Photo Credit- Bihar Krishi Vibhag)
90 फीसदी तक मिल सकती है सब्सिडी
पीएम कृषि सिंचाई योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को ड्रिप सिंचाई सिस्टम (Drip Irrigation System) लगाने पर 80 फीसदी तो वहीं स्प्रिंकलर सिंचाई सिस्टम (Sprinkler Irrigation System) लगाने पर 55 फीसदी की सब्सिडी दी जाती है. जबकि अन्य किसानों को ड्रिप सिंचाई पर 70 फीसदी और स्प्रिंकलर सिंचाई सिस्टम पर 45 फीसदी सब्सिडी दी जाएगी. इसके अलावा पट्टीधारक किसानों को ड्रिप सिंचाई पर 90 फीसदी तक सब्सिडी दी जाएगी. बता दें कि, सब्सिडी की राशि लाभार्थी किसानों के खाते में डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से दी जाएगी.
कैसे करें आवेदन और क्या है जरूरी दस्तावेज
अगर आप बिहार के किसान हैं और पीएम कृषि सिंचाई योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो सबसे पहले बिहार कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट dbtagriculture.bihar.gov.in पर जाकर खुद को डीबीटी पोर्टल पर रजिस्टर करवाएं. क्योंकि योजना का लाभ उन्हीं किसानों को दिया जाएगा जो कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल पर पंजीकृत होंगे. योजना से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए आप अपने नजदीकी जिला कृषि कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं. बता दें कि, योजना के लिए आवेदन करते समय आपके पास आधार कार्ड, जमीन के कागज, बैंक पासबुक और पासपोर्ट साइज फोटो होना जरूरी है.