योगी सरकार ने विवाह योजना पर बढ़ाई मदद राशि, ये शर्त करनी होगी पूरी

उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में संशोधन करते हुए आय सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दिया है, जिससे ज्यादा परिवारों को इसका लाभ मिलेगा. इसके साथ ही, योजना के तहत अब नवविवाहित जोड़ों को 1 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी.

नोएडा | Updated On: 2 May, 2025 | 11:14 PM

उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में अब बड़ा बदलाव किया गया है, जिससे राज्य के और भी अधिक परिवारों को इसका लाभ मिलेगा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस योजना में संशोधन करते हुए उन परिवारों को भी लाभ देने का निर्णय लिया है, जिनकी सालाना आय 3 लाख रुपये तक है. पहले यह लाभ केवल उन परिवारों को मिलता था जिनकी आय सालाना 2 लाख रुपये तक थी, लेकिन अब आय सीमा बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दी गई है. इस लाभ को लेने के लिए कुछ शर्तें भी रखी गई है.

इन बेटियों को मिलता है फायदा

उत्तर प्रदेश सरकार की सामूहिक विवाह योजना में लाभ लेने के लिए कुछ पत्रताएं तय की गई हैं. इस योजना के तहत उन परिवारों की बेटियों को लाभ दिया जाता है. जिनकी सालाना आय तीन लाख रुपये तक या उससे कम होती है. बता दें पहले यह लिमिट 2 लाख रुपये तक थी. वहीं योजना में लाभ लेने वाली लड़की की उम्र 18 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए, जबिक लड़के की उम्र 21 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए. इसके लिए लड़की का विवाह सामूहिक विवाह योजना के तहत होना चाहिए और कम से कम 10 जोड़ों का होना जरूरी है.

क्या है सामूहिक विवाह योजना?

उत्तर प्रदेश सरकार की इस योजना के तहत गरीब और जरूरतमंद परिवारों की बेटियों की शादी में आर्थिक मदद दी जाती है. पहले इस योजना का लाभ उन्हीं परिवारों को मिलता था जिनकी वार्षिक आय 2 लाख रुपये तक थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दिया गया है. सरकार का मकसद ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद परिवारों को राहत देना है.

सकार का लक्ष्य सम्मान के साथ बेटी की विदाई

इस बदलाव से प्रदेश में हजारों ऐसे परिवारों को सीधा फायदा मिलेगा जो पहले आय सीमा के चलते योजना से बाहर थे. सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी बेटी शादी के वक्त आर्थिक अभाव का शिकार न हो और हर परिवार को सम्मान के साथ बेटी की विदाई का अवसर मिले.

नवविवाहित जोड़ों को मिलेगा 1 लाख रुपये

पहले पहले इस योजना के तहत केवल 51 हजार मिलते थे, जिसमें से 35 हजार रुपये खाते में और बाकी शादी के सामान के लिए होते थे. लेकिन अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने योजना की राशि भी बढ़ा दी है. इसके तहत नवविवाहित जोड़ों को कुल 1 लाख रुपये की सहायता मिलेगी.

  • 60 हजार रुपये सीधे बेटी के बैंक खाते में जमा होंगे.
  • 25 हजार रुपये उपहार स्वरूप दिये जाएंगे.
  • 15 हजार विवाह समारोह के आयोजन पर खर्च होंगे.

कैसे करें आवेदन?

इच्छुक लाभार्थी नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) या समाज कल्याण विभाग के दफ्तर जाकर आवेदन कर सकते हैं. आवेदन के लिए आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और विवाह से जुड़े दस्तावेज अनिवार्य होंगे.

Published: 3 May, 2025 | 09:00 AM