बिहार सरकार दे रही बागवानी पर बंपर सब्सिडी, जानिए कैसे करें आवेदन

अमरूद, आंवला, लेमनग्रास, पपीता, नींबू और बेल की खेती पर 1 लाख रुपये प्रति एकड़ तक की सब्सिडी दी जाएगी. जबकि, स्ट्रॉबेरी और ड्रैगन फ्रूट जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों पर 2 लाख रुपये प्रति एकड़ तक की सब्सिडी मिलेगी.

Kisan India
Noida | Updated On: 15 Mar, 2025 | 10:57 AM

किसानों की आमदनी बढ़ाने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए सरकारें समय-समय पर नई योजनाएं लेकर आती हैं. इसी कड़ी में बिहार सरकार ने एक खास पहल की है, जिससे किसान पारंपरिक फसलों के अलावा बागवानी की ओर भी कदम बढ़ा सकें. अब अमरूद, पपीता, आंवला, नींबू, बेल, स्ट्रॉबेरी और ड्रैगन फ्रूट जैसी फसलों की खेती करने पर किसानों को सरकार की ओर से बंपर सब्सिडी मिलेगी. यह योजना न सिर्फ उनकी आय में बढ़ोतरी करेगी, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनने में भी मदद करेगी. आइए जानते हैं इस योजना से जुड़ी पूरी जानकारी और आवेदन की प्रक्रिया.

कितनी मिलेगी सब्सिडी?

बिहार कृषि विभाग के अनुसार, क्लस्टर में बागवानी योजना के तहत सरकार न्यूनतम 25 एकड़ भूमि पर किसी एक प्रकार की उद्यानिकी फसल की खेती करने वाले किसानों को आर्थिक सहायता दे रही है. अमरूद, आंवला, लेमनग्रास, पपीता, नींबू और बेल की खेती पर 1 लाख रुपये प्रति एकड़ तक की सब्सिडी दी जाएगी. जबकि, स्ट्रॉबेरी और ड्रैगन फ्रूट जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों पर 2 लाख रुपये प्रति एकड़ तक की सब्सिडी मिलेगी.

किन किसानों को मिलेगा लाभ?

इस योजना का लाभ बिहार के वे किसान उठा सकते हैं जो अपने गांव में कम से कम 25 एकड़ भूमि पर किसी एक फल की बागवानी करना चाहते हैं. इसके लिए उन्हें राज्य सरकार के बागवानी विभाग के तहत आवेदन करना होगा. यह योजना उन किसानों के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगी जो पारंपरिक खेती के बजाय बागवानी से अधिक मुनाफा कमाना चाहते हैं.

कैसे करें आवेदन?

इस योजना के लिए किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने की प्रक्रिया बेहद आसान है:

-बिहार राज्य बागवानी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.

-होम पेज पर जाकर योजना सेक्शन में जाएं.

-उद्यानिकी क्लस्टर में बागवानी योजना पर क्लिक करें.

-आवेदन फॉर्म को ध्यानपूर्वक भरें और मांगी गई सभी जानकारियां सही-सही दर्ज करें.

-आवेदन जमा करने के बाद किसान को आगे की प्रक्रिया के लिए बागवानी विभाग से संपर्क करना होगा.

-योजना का लाभ लेने के लिए विभागीय वेबसाइट https://horticulture.bihar.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं.

अधिक जानकारी के लिए कहां करें संपर्क?

अगर आप बिहार के निवासी हैं, तो आप बिहार कृषि विभाग बागवानी निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. इसके अलावा, अपने जिले के उद्यान विभाग के सहायक निदेशक से संपर्क कर योजना से जुड़ी आवश्यक जानकारी ली जा सकती है.

योजना से किसानों को क्या लाभ मिलेगा?

इस योजना के तहत किसानों को पारंपरिक खेती की तुलना में बागवानी से अधिक मुनाफा मिलने का अवसर मिलेगा. सरकार की ओर से दी जाने वाली सब्सिडी से कम लागत में ज्यादा उत्पादन करना संभव होगा, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. अमरूद, पपीता, आंवला, नींबू, बेल, स्ट्रॉबेरी और ड्रैगन फ्रूट जैसी फसलों की मांग बाजार में सालभर बनी रहती है, जिससे किसानों को अपने उत्पाद का उचित मूल्य मिलने की संभावना बढ़ जाती है. इसके अलावा, आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने से खेती में सुधार होगा और किसान आत्मनिर्भर बन सकेंगे.

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Published: 15 Mar, 2025 | 09:25 AM

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