Khet Talai Yojana: सिंचाई के लिए 1.35 लाख रुपये तक का अनुदान, जानिए कैसे करें आवेदन

राजस्थान की खेत तलाई योजना के तहत किसानों को खेत में तालाब बनवाने पर 1.35 लाख रुपये तक का अनुदान दिया जा रहा है. इसका उद्देश्य बारिश के पानी को संचित कर सिंचाई में इस्तेमाल करना और खेती को लाभकारी बनाना है.

धीरज पांडेय
नोएडा | Updated On: 7 May, 2025 | 07:45 PM

राजस्थान सरकार ने राज्य के किसानों को सिंचाई संकट से उबारने के लिए खेत तलाई योजना की शुरुआत की है. इस योजना के तहत किसान अपने खेतों में तालाब (फार्म पॉण्ड) बनवाकर वर्षा जल का संग्रह कर सकते हैं और सिंचाई की सुविधा बेहतर बना सकते हैं. सबसे खास बात यह है कि सरकार इस काम के लिए किसानों को अधिकतम 1.35 लाख रुपये तक का अनुदान दे रही है.

खेत तलाई योजना का मकसद साफ है कि बारिश के पानी को सहेजना और खेती की लागत घटाना. किसान इस योजना के लिए राज किसान साथी पोर्टल या नजदीकी ई-मित्र केंद्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं.

कितना अनुदान मिलेगा

खेत तलाई योजना के तहत किसानों को मिलने वाला अनुदान उनकी श्रेणी पर आधारित है. सरकार का उद्देश्य है कि सभी वर्गों के किसान वर्षा जल संचयन के लिए खेत में तालाब बना सकें, लेकिन अनुदान की दर अलग-अलग तय की गई है.

अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), लघु एवं सीमांत कृषकों को

  • कच्चा फार्म पॉण्ड- इकाई लागत का 70 फीसदी या अधिकतम 73,500 रुपये का अनुदान मिलेगा.
  • प्लास्टिक लाइनिंग फार्म पॉण्ड- इकाई लागत का 90 फीसदी या अधिकतम 1,35,000 रुपये का अनुदान मिलेगा.

अन्य श्रेणी के कृषकों को

  • कच्चा फार्म पॉण्ड- इकाई लागत का 60 फीसदी या अधिकतम 63,000 रुपये का अनुदान मिलेगा.
  • प्लास्टिक लाइनिंग फार्म पॉण्ड- इकाई लागत का 80 फीसदी या अधिकतम 1,20,000 रुपये का अनुदान मिलेगा.

इसमें ध्यान देने की बात यह है कि अनुदान तभी मिलेगा जब खेत तलाई की न्यूनतम क्षमता 400 घनमीटर हो. अन्यथा आप योजना के लाभ से वंचित रह जाएंगे.

योजना की शर्तें

  • कृषक के पास 0.3 हैक्टेयर या उससे अधिक कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए.
  • अगर कृषक संयुक्त खातेदार हैं तो एक स्थान पर 0.3 हैक्टेयर भूमि होनी चाहिए.

जाने आवेदन प्रक्रिया

कृषक इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए राज किसान साथी पोर्टल पर लॉगिन कर सकते हैं, या वे नजदीकी ई-मित्र केन्द्र से आवेदन कर सकते हैं. आवेदन के साथ आधार कार्ड, जनाधार कार्ड और जमाबंदी की नकल (जो 6 माह से अधिक पुरानी नहीं हो) जैसे आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे. आवेदन पत्र ऑनलाइन जमा करने के बाद प्राप्ति रसीद भी ऑनलाइन मिलेगी.

आवेदन के बाद की प्रक्रिया

आवेदन के बाद कृषि विभाग द्वारा खेत तलाई निर्माण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति दी जाएगी. इस स्वीकृति की सूचना मोबाइल संदेश या कृषि पर्यवेक्षक के माध्यम से प्राप्त होगी. इसके अलावा खेत तलाई के निर्माण से पहले और बाद में विभाग द्वारा मौका निरीक्षण और सत्यापन किया जाएगा. ये सब प्रोसेस होने के बाद स्वीकृत अनुदान राशि सीधे कृषक के बैंक खाते में जमा की जाएगी.

क्या है खेत तलाई योजना?

खेत तलाई योजना का मुख्य उद्देश्य वर्षा के पानी को इकठ्ठा कर, उसे सिंचाई के कार्य में उपयोग करना है. यह योजना विशेष रूप से सूखा प्रभावित क्षेत्रों में बेहद उपयोगी साबित हो सकती है, जहां जल स्रोतों की कमी के कारण खेती की स्थिति खराब होती जा रही है. खेत तलाई के निर्माण से किसान अपने खेतों में पानी की कमी को पूरा कर सकते हैं, जिससे उनकी उत्पादन क्षमता बढ़ेगी.

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Published: 7 May, 2025 | 07:45 PM

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