UP सरकार तालाब बनाने के लिए दे रही है बंपर सब्सिडी, किसान फटाफट करें आवेदन

उत्तर प्रदेश सरकार किसानों को सिंचाई और जल संरक्षण के लिए तालाब निर्माण पर 52,000 रुपये तक की सब्सिडी दे रही है, जिससे सूखा प्रबंधन, फसल उत्पादकता और किसानों की आय में सुधार हो सके.

वेंकटेश कुमार
नोएडा | Updated On: 31 May, 2025 | 03:59 PM

उत्तर प्रदेश सरकार ने सूखा जैसी परिस्थितियों से निपटने, सिंचाई व्यवस्था सुधारने और वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने के लिए किसानों को बड़ी राहत दी है. सरकार  ‘पर ड्रॉप मोर क्रॉप’ योजना के तहत  बंपर सब्सिडी दे रही है. जो किसान खेत में तालाब बनाना चाहते हैं, उन्हें 52,000 रुपये तक की सब्सिडी मिलेगी. सरकार को उम्मीद है कि उसकी इस कोशिश से सिंचाई की समस्या का समाधान होगा और किसानों की कमाई में बढ़ोतरी होगी.

द टाइम्स ऑफ इंडिया की पिपोर्ट के मुताबिक, कृषि निदेशालय को भेजे गए निर्देशों में सरकार ने कहा है कि कुल सब्सिडी में से 60 फीसदी हिस्सा उन किसानों को मिलेगा जो तालाब निर्माण के साथ-साथ माइक्रो इरिगेशन सिस्टम (जैसे ड्रिप या स्प्रिंकलर) लगाना चाहते हैं. बाकी 40 फीसदी सब्सिडी उन किसानों को दी जाएगी, जिनके पास पहले से माइक्रो इरिगेशन सिस्टम मौजूद है. इस योजना में अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाएं, दिव्यांग, भूमिहीन और छोटे किसानों को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी.

पंप सेट लगवाने पर 15000 रुपये की सहायता

वहीं, तालाब के लिए तय मापदंड भी दिए गए हैं. अगर किसान योजना के तहत तालाब का निर्माण करवाते हैं, तो उसकी लंबाई 22 मीटर, चौड़ाई 20 मीटर और गहराई 3 मीटर होनी चाहिए. इसके अलावा, अगर किसान पंप सेट लगवाना चाहते हैं, तो उन्हें 15,000 रुपये की अतिरिक्त सहायता मिलेगी. ध्यान रहे कि पंप सेट ISI मार्क वाला या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मॉडल का होना चाहिए. खास बात यह है कि सब्सिडी दो किस्तों में दी जाएगी. पहली किस्त, जो कि 75 फीसदी होगी, जो तालाब की खुदाई की जांच के बाद जारी की जाएगी.

किसान को पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा

तालाब पूरी तरह बनने और संबंधित अधिकारियों द्वारा प्रमाणित होने के बाद किसानों को दूसरी किस्त की राशि दी जाएगी. कृषि विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि जिले स्तर के अधिकारियों को समय पर निरीक्षण करने, GPS टैगिंग और हर चरण की फोटो अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं. इस योजना का आवेदन और पूरा प्रोसेस अब पूरी तरह ऑनलाइन होगा, जो राज्य सरकार के कृषि पोर्टल के जरिए किया जाएगा. किसी भी काम की शुरुआत से पहले किसान को पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा और जरूरी दस्तावेज जैसे भूमि रिकॉर्ड, खेत की तस्वीरें और स्वघोषणा पत्र अपलोड करना होगा. जब आवेदन स्वीकार हो जाएगा और टोकन जनरेट हो जाएगा, तो किसान को बाकी प्रक्रिया 10 दिनों के अंदर पूरी करनी होगी.

काम नहीं पूरा करने पर टोकन होगा रद्द

अगर किसान समय पर काम पूरा नहीं करता है, तो उसका टोकन रद्द कर दिया जाएगा और मौका वेटिंग लिस्ट में शामिल किसी दूसरे किसान को दे दिया जाएगा. इस योजना की निगरानी एक जिला स्तरीय समिति करेगी, जिसकी अध्यक्षता जिला कृषि अधिकारी करेंगे. तालाब निर्माण का पूरा कार्य प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) के तकनीकी मापदंडों के अनुसार ही होना चाहिए.

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Published: 31 May, 2025 | 03:52 PM

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