फसल बीमा योजना क्या है और कैसे पाएं लाभ, आज आवेदन की आखिरी तारीख, ऐसे करें अप्लाई

प्रधानमंत्री फसल बीमा पोर्टल के अनुसार आज 31 दिसंबर को शाम 5 बजे तक फसल बीमा योजना का लाभ लिया जा सकता है. इसके लिए किसान ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीके से आवेदन कर सकते हैं. रबी मौसम में सभी अनाज, दलहन, तिलहन फसलों के लिए बीमित राशि का अधिकतम 1.5 फीसदी प्रीमियम किसानों को देना है. बाकी प्रीमियम का भुगतान राज्य और केंद्र सरकार करेगी.

नई दिल्ली | Updated On: 31 Dec, 2025 | 10:36 AM

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लेने के लिए आज अंतिम मौका है. मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब समेत अन्य राज्यों में किसानों को आवेदन करने के लिए 31 दिसंबर अंतिम तारीख है. किसानों से अपील की गई है कि वह अपनी रबी फसलों का बीमा जरूर करा लें ताकि प्राकृतिक आपदा, जंगली पशुओं की वजह से फसल को होने वाले नुकसान का मुआवजा उन्हें मिल सके. मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में आज कृषि कार्यालयों में कैंप लगाकर किसानों के पंजीकरण किए जा रहे हैं. इसके अलावा किसान खुद दो मिनट में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आइये जानते हैं आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया.

फसल बीमा कराने की आज लास्ट डेट

प्रधानमंत्री फसल बीमा पोर्टल के अनुसार आज 31 दिसंबर को शाम 5 बजे तक फसल बीमा योजना का लाभ लिया जा सकता है. इसके लिए किसान ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीके से आवेदन कर सकते हैं. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत रबी फसलों के लिए बीमा पंजीकरण जरूर करा लें. रबी मौसम में सभी अनाज, दलहन, तिलहन फसलों के लिए बीमित राशि का मात्र अधिकतम 1.5 फीसदी प्रीमियम किसानों को देना है. बाकी प्रीमियम का भुगतान राज्य और केंद्र सरकार करेगी.

बटाईदार किसानों भी बीमा कवरेज का लाभ लें

अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसलें उगाने वाले बटाईदारों और काश्तदारों सहित सभी किसान अपनी फसलों का बीमा कवरेज प्राप्त करने हेतु पात्र हैं. योजना सभी के लिए स्वैच्छिक की गई है. अल्पकालिक फसल ऋण प्राप्त करने वाले कृषकों की फसलों का बीमा संबंधित बैंक की ओर किया जाएगा. अऋणी किसान अपनी अधिसूचित फसलों का बीमा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत कराना होगा.

कैसे और कहां कराएं फसल बीमा योजना

समस्त सहकारी समितियों, प्रत्येक ग्राम पंचायत में स्थापित कॉमन सर्विस सेंटर, जिले के समस्त बैंक, www.pmfby.gov.in AIC पोर्टल www.pmfby.gov.in AIC प्रतिनिधि एवं उर्वरक नगद विक्रय केंद्र के जरिए एवं स्वयं कृषक फसल बीमा पोर्टल पर जाकर पंजीयन करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 तक करवा सकते हैं.

कितना देना होगा प्रीमियम और कितना मिलेगा क्लेम पेमेंट

उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार हर जिले के लिए फसल के हिसाब से बीमा प्रीमियम और भुगतान राशि अलग-अलग है. किसानों को फसलों का बीमा कराने के लिए केवल 1.5 फीसदी प्रीमियम का भुगतान करना है. गेहूं फसल के लिए किसानों को प्रति हेक्टेयर के हिसाब लगभग 1326 रुपये प्रीमियम देना होगा. अगर उनकी फसल को नुकसान होता है तो क्लेम 88400 रुपये मिलेगा. इसी तरह चना और सरसों फसल के लिए बीमा प्रीमियम और भुगतान राशि भिन्न होगी.

फसल बीमा के लिए ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के मुताबिक सबसे पहले प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना  के आधिकारिक साइट pmfby.gov.in पोर्टल पर जाएं. वहां होमपेज पर किसान कॉर्नर (Farmers Corner) टैब पर क्लिक करें और उसमें से गेस्ट फार्मर(Guest Farmer) विकल्प चुनें. इसके बाद जो फॉर्म खुलेगा, उसमें अपना पूरा नाम, आधार नंबर या किसान आईडी, मोबाइल नंबर, बैंक पासबुक में दर्ज नाम, पता और बैंक खाता संख्या भरें. सबमिट करने के बाद एक यूज़र आईडी मिलेगी, जिससे आप आगे लॉगिन कर सकेंगे.

अब उसी किसान कॉर्नर (Farmers Corner) में जाकर यूजर आईडी से लॉगिन करें और मोबाइल नंबर से ओटीपी (OTP) वेरिफिकेशन करें. लॉगिन के बाद एक नया फॉर्म खुलेगा, जिसमें आपको अपनी फसल का प्रकार (जैसे खरीफ), खेत का क्षेत्रफल और बोई गई फसल का नाम भरना होगा. सारी जानकारियां ध्यान से भरें और अंत में सबमिट पर क्लिक कर आवेदन पूरा करें.

फसल बीमा प्रीमियम का भुगतान कैसे करें

फॉर्म भरने के बाद प्रीमियम भुगतान का विकल्प आएगा. किसान चाहें तो तुरंत ऑनलाइन प्रीमियम भर सकते हैं या Pay Later (बाद में भुगतान करें) विकल्प भी चुन सकते हैं. भुगतान होने के बाद उसकी रसीद डाउनलोड करें और भविष्य के लिए सुरक्षित रखें.

पीएम फसल बीमा योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन कैसे करें

जिन किसानों को ऑनलाइन आवेदन करने में दिक्कत हो रही है, वे नजदीकी CSC सेंटर, बैंक या बीमा एजेंट के पास जाकर आवेदन कर सकते हैं. साथ में आधार कार्ड, खतौनी, पासबुक और फसल की जानकारी जैसे दस्तावेज ले जाना न भूलें। आवेदन पूरा होने के बाद एप्लिकेशन आईडी जरूर नोट कर लें.

फसल बीमा के लिए इन दस्तावेजों की जरूरत

उन्होंने बताया कि अऋणी कृषकों हेतु भू-अधिकार पुस्तिका की छायाप्रति, पहचान पत्र आधार कार्ड, बैंक पास बुक की छायाप्रति, बुआई प्रमाण पत्र की प्रति (कृषि विस्तार अधिकारी, सरपंच/सचिव द्वारा सत्यापित, मोबाईल नंबर आवश्यक दस्तावेज है. केसीसी ऋणी कृषक गत वर्ष से अपनी फसल परिवर्तन की सूचना 29 दिसंबर तक बैंक को दे सकता है अधिक जानकारी के लिये किसान भाई कृषि रक्षक पोर्टल/हेल्पलाईन 14447 पर संपर्क कर सकते हैं.

पीएम फसल बीमा योजना हेल्पलाइन नंबर

फसल बीमा के लिए किसान टोल फ्री नंबर 14447 पर कॉल करें या 7065514447 पर WhatsApp पर Hi भेजें. इसके अलावा, क्रॉप इंश्योरेंस ऐप से भी आवेदन किया जा सकता है. सरकार चाहती है कि कोई भी किसान बीमा से वंचित न रहे, इसलिए कृषि विभाग किसानों से अपील कर रहा है कि वे समय रहते बीमा जरूर कराएं.

Published: 31 Dec, 2025 | 10:33 AM

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