प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को बुवाई से लेकर कटाई तक सुरक्षा प्रदान करती है. इसमें सूखा, बाढ़, बिजली गिरना, तूफान, ओलावृष्टि और चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान का मुआवजा दिया जाता है.
इस योजना में खरीफ सीजन की करीब 10 बड़ी फसलें आती हैं. इनमें धान, मक्का, बाजरा, ज्वार, उड़द, मूंग, तिल, मूंगफली, सोयाबीन और अरहर जैसी फसलें शामिल हैं, जिन्हें किसान अक्सर बड़े पैमाने पर उगाते हैं.
बीमा योजना का लाभ केवल खेत मालिक किसानों तक सीमित नहीं है, बल्कि जो किसान खेत किराए पर लेकर खेती करते हैं, वे भी इसका फायदा उठा सकते हैं.
यदि किसी किसान ने खेती के लिए कृषि लोन लिया है, तो उसके लिए फसल बीमा कराना जरूरी है. यह कदम किसानों को अचानक आने वाली प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले बड़े नुकसान से बचाता है.
किसान इस योजना का लाभ लेने के लिए pmfby.gov.in वेबसाइट पर जाकर "किसान कॉर्नर" में आवेदन कर सकते हैं. यहाँ मोबाइल नंबर से लॉगिन करने के बाद नाम, पता, आयु और राज्य जैसी जानकारी भरनी होती है.
सभी जरूरी डिटेल्स भरने और "सबमिट" बटन दबाने के बाद किसान का आवेदन पूरा हो जाता है. इससे किसान बिना किसी दिक्कत के योजना का लाभ आसानी से उठा सकते हैं.