किसानों के पास बुढ़ापे में हर महीने 3 हजार रुपये पेंशन पाने का मौका, जानिए आवेदन की शर्तें

अब खेती के साथ बुढ़ापा भी सुरक्षित होगा. पीएम किसान मानधन योजना में जुड़कर आप 60 की उम्र के बाद हर महीने 3 हजार पेंशन पा सकते हैं.

नोएडा | Published: 6 Jun, 2025 | 05:11 PM

खेती किसानी करने वाले छोटे किसानों के लिए खुशखबरी है. अब उन्हें बुढ़ापे में पैसों की टेंशन नहीं होगी. केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PM-KMY) के तहत किसान 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 3 हजार रुपये की पेंशन पा सकते हैं. इसके लिए बस थोड़ी सी बचत करनी होगी और कुछ जरूरी शर्तें पूरी करनी होंगी.

पेंशन के लिए कौन कर सकता है आवेदन

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत 18 से 40 वर्ष के बीच के किसान आवेदन कर सकते हैं. योजना का लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनके पास अधिकतम 2 हेक्टेयर तक कृषि योग्य जमीन है. इसका मकसद है देश के छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना, जो खेती के साथ बुढ़ापे में भी सम्मान से जीवन बिताना चाहते हैं.

अब तक कितने किसान जुड़ चुके हैं?

प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) के अनुसार, 6 अगस्त 2024 तक इस योजना से 23.38 लाख किसान जुड़ चुके हैं. इस योजना के तहत सबसे ज्यादा पंजीकरण बिहार (3.4 लाख) में हुए हैं, उसके बाद झारखंड (2.5 लाख), उत्तर प्रदेश (2.5 लाख), छत्तीसगढ़ (2 लाख) और ओडिशा (1.5 लाख) में बड़ी संख्या में किसानों ने योजना को अपनाया है. इससे योजना की पहुंच और किसानों के बीच इसकी बढ़ती लोकप्रियता का पता चलता है.

पंजीकरण करने के लिए करना होगा ये काम

किसान योजना के लिए नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं. इसके लिए आधार कार्ड, जमीन के कागजात और बैंक पासबुक आवश्यक है. डिजिटल सुविधा के तहत किसान https://maandhan.in पर भी स्वयं पंजीकरण कर सकते हैं. योजना में शामिल होकर किसान बुढ़ापे में आर्थिक चिंता से मुक्त हो सकते हैं.

योजना से किसानों को क्या मिलेगा

यह योजना किसानों को न केवल 3 हजार रुपये की मासिक पेंशन देती है, बल्कि सरकार की ओर से बराबर का योगदान होने से यह उनकी बचत में मददगार साबित होती है. वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा के साथ-साथ आत्मनिर्भर बनने का मौका भी यह योजना प्रदान करती है. इससे खेती के बाद भी किसानों का जीवन सम्मानजनक और स्थिर बन सकेगा.

यदि किसी ग्राहक की पेंशन प्राप्त करते समय मृत्यु हो जाती है तो उनका जीवनसाथी भी इस योजना के तहत पेंशन का लाभ उठा सकता है. परिवारिक पेंशन के रूप में जीवनसाथी को ग्राहक की पेंशन का 50 प्रतिशत यानी 1500 रुपये प्रति माह दिया जाएगा.