फसलों को सुरक्षा कवच देने का एक और मौका, यूपी के किसान 30 अगस्त तक करा सकेंगे फसल बीमा

बेमौसम बारिश के कारण किसानों की फसल अकसर बर्बाद हो जाती हैं और किसानों के सामने भी आर्थिक संकट आ जाता है. ऐसे में फसल बीमा योजना बीमा किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है. 

अनामिका अस्थाना
नोएडा | Published: 3 Aug, 2025 | 01:56 PM

उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए राहत की बड़ी खबर सामने आई है. अब यहां के किसान पीएम फसल योजना के तहत अपनी खरीफ फसलों का बीमा 30 अगस्त 2025 तक करा सकेंगे. बता दें पहले ये तारीख 31 जुलाई तय की गई थी लेकिन अब किसानों की सहूलियत के लिए फसल बीमा योजना की अंतिम तारीख बढ़ा दी गई है. प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि प्रदेश के किसानों के हित को देखते हुए सरकार ने ये अहम कदम उठाया है. इसके साथ ही उत्तर प्रदेश कृषि विभाग और प्रदेश सरकार से भी किसानों से अपील कर रही है कि वे समय रहते अपनी खरीफ फसलों का बीमा करा लें ताकि वे किसी भी तरह के नुकसान होने की स्थिति में भरपाई कर सकें.

30 अगस्त तक करा लें फसल बीमा

उत्तर प्रदेश कृषि विभाग द्वारा सोशल मीडिया पर दी गई जानकारी के अनुसार, ऐसे किसान जिन्होंने लोन नहीं लिया है वे 14 अगस्त तक अपनी फसलों का बीमा करा सकते हैं. वहीं जिन किसानों ने लोन लिया हुआ है वो पीएम फसल बीमा योजना के लिए 30 अगस्त 2025 तक आवेदन कर सकते हैं. पीएम फसल बीमा योजान के अंतर्गत आने वाली फसलों में धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, उड़द, मूंग, अरहर, मूंगफली, सोयाबीन और तिल शामिल हैं. बेमौसम बारिश के कारण किसानों की फसल अकसर बर्बाद हो जाती हैं और किसानों के सामने भी आर्थिक संकट आ जाता है. ऐसे में फसल बीमा योजना बीमा किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है.

कब मिलता है योजना का लाभ

पीएम फसल बीमा योजना के तहत बीमा की हुई फसलों में प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान को कवर किया जाता है. इनमें फसल बुवाई से कटाई के बीच में सूखा, बाढ़, कीट, प्राकृतिक आग और बिजली का गिरना, तूफान, ओलावृष्टि, चक्रवात से होने वाले उपज नुकसान के लिए मुआवजा, उपज आंकड़ों के आधार पर दिया जाता है.इसके साथ ही किसानों से ये भी अपील की गई है कि नुसान होने की स्थिति में वे 72 घंटे के अंदर अपने नजदीकी फसल बीमा सेंटर, कृषि विभाग या फिर टोल फ्री नंबर (14447) पर जानकारी दें.

ऑनलाइन करें आवेदन

  • इस योजना का लाभ लेने के लिए सबसे पहले किसान आधिकारिक pmfby.gov.in वेबसाइट पर जाएं.
  • इसके बाद होम पेज पर किसान कॉर्नर पर क्लिक करें.
  • अब किसान अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें और लॉगिन करें.
  • इसके बाद किसान सभी जरूरी डिटेल्स नाम, पता, आयु, राज्य आदि को दर्ज करें.
  • आखिर में किसान सबमिट के बटन पर क्लिक करें. ऐसे आपका आवेदन पूरा हो जाएगा.

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