भूलकर भी न करें अफीम की खेती, बिना लाइसेंस हो सकती है सजा

अफीम एक प्रकार का नशीला पदार्थ है, जिसे अफीम के पौधे से निकाला जाता है. इसके बीजों से मार्फिन, कोडीन, पैनथ्रिन जैसी शक्तिशाली रासायनिक चीजे बनाई जाती हैं.

Kisan India
Noida | Published: 25 Mar, 2025 | 04:32 PM

अफीम का नाम सुनते ही अक्सर हमारे दिमाग में नशे से जुड़ी छवि आ जाती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि अफीम की खेती भारत में कानूनी तरीके से की जाती है? अफीम की खेती एक सख्त कानून के तहत होती है, और इसके लिए विशेष अनुमति की जरूरत होती है. हालांकि अफगानिस्तान जैसे देशों में अफीम की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है, भारत में इसे लेकर कई सख्त नियम और कानून हैं. आइए जानते हैं कि अफीम की खेती के लिए क्या नियम हैं और क्या कोई भी किसान इसे उगाकर बेच सकता है?

अफीम क्या है?

अफीम एक प्रकार का नशीला पदार्थ है, जिसे अफीम के पौधे से निकाला जाता है. इसके बीजों से मार्फिन, कोडीन, पैनथ्रिन जैसी शक्तिशाली रासायनिक चीज़ें बनाई जाती हैं. हेरोइन भी अफीम का एक रूप है. दुनियाभर में अफीम के उत्पादन से जुड़ी नशे की समस्याएं हैं, लेकिन इसकी खेती कुछ देशों में कानूनी है और इसका उपयोग दवाइयों में भी किया जाता है.

अफीम का पौधा कैसा दिखता है?

अफीम का पौधा लगभग 3 से 4 फीट ऊंचा होता है और इसका रंग हरा होता है. इसके फूल सफेद या नीले रंग के होते हैं और इसकी पत्तियां लंबी और चिकनी होती हैं. अफीम के पौधे से जब रेजिन निकलता है तो वह काले रंग का होता है. इस रेजिन को बाद में प्रोसेस कर मादक पदार्थ बनाए जाते हैं.

भारत में अफीम की खेती

भारत में अफीम की खेती केवल कुछ विशेष राज्यों में की जाती है, जिनमें राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश प्रमुख हैं. इन राज्यों में अफीम की खेती के लिए किसानों को केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो से लाइसेंस प्राप्त करना होता है. बिना लाइसेंस के अफीम की खेती करना पूरी तरह से अवैध है. वर्तमान में भारत में अफीम की खेती लगभग 5500 हेक्टेयर भूमि पर की जाती है.

 

अफीम की खेती के लिए लाइसेंस

भारत में अफीम की खेती करने के लिए किसानों को एनडीपीएस एक्ट के तहत लाइसेंस प्राप्त करना होता है. इस कानून के तहत अफीम की खेती करने के लिए किसानों को विशेष अनुमति लेनी होती है. यह प्रक्रिया बहुत ही सख्त है और इसमें कई प्रकार के नियम और शर्तें होती हैं जिन्हें किसानों को मानना पड़ता है. अफीम की बुआई अक्टूबर से नवंबर के बीच की जाती है और इसे उगाने की पूरी प्रक्रिया पर प्रशासन की निगरानी होती है.

 

अफीम का अवैध व्यापार

अफीम की खेती करने के बाद उसे अवैध रूप से बेचना या उसका व्यापार करना पूरी तरह से अपराध है. भारत में एनडीपीएस एक्ट के तहत अफीम के अवैध कारोबार पर कड़ी सजा का प्रावधान है. इस एक्ट के तहत एक साल से लेकर दस साल तक की सजा और भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है. कुछ मामलों में तो मृत्युदंड तक की सजा का भी प्रावधान है, खासकर अगर कोई अफीम से बने नशे के पदार्थों का कारोबार करता है.

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