हरियाणा सरकार ने ग्रामीण सफाई कर्मियों का मानदेय 2100 रुपये बढ़ाया, वर्दी समेत अन्य भत्ते भी बढ़ाए

Rural Sanitation Workers salary Hike: हरियाणा सरकार ने ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के मानदेश बढ़ाने की घोषणा की है. इसके अलावा कई अन्य तरह के भत्तों को बढ़ाने और 1 जनवरी 2026 से इसे लागू करने के निर्देश दिए हैं.

रिजवान नूर खान
नोएडा | Published: 12 Sep, 2026 | 05:18 PM

हरियाणा सरकार ने ग्रामीण इलाकों में तैनात सफाई कर्मियों के मानदेय में बढ़ोत्तरी की घोषणा कर दी है. सरकार ने मानदेय में 2100 रुपये मासिक बढ़ाने को मंजूरी दी है. इसके अलावा वर्दी राशि और धुलाई भत्ता भी बढ़ा दिया है. जबकि, ड्यूटी के दौरान दुर्घटना होने पर बीमा का लाभ और मौत होने पर परिजन को नौकरी देने का प्रावधान भी किया गया है. इसके अलावा भुगतान में देरी पर संबंधित अधिकारी पर जुर्मान लगाने के निर्देश भी दिए गए हैं.

1 जनवरी 2026 से प्रभावी होंगे फैसले

हरियाणा सरकार ने प्रदेशभर के ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के हित में कई दूरगामी और कल्याणकारी फैसलों की घोषणा की है. विकास एवं पंचायत विभाग के निदेशक की ओर से जारी आधिकारिक पत्र के अनुसार ये निर्णय 29 मई 2026 को ग्रामीण सफाई कर्मियों के साथ हुई उच्चस्तरीय बैठक में उठाई गई मांगों के आधार पर लिए गए हैं. इन फैसलों को 1 जनवरी 2026 से प्रभावी कर दिया गया है. सरकार के इस कदम से सफाई कर्मचारियों को आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा के साथ कार्यस्थल पर बेहतर सुविधाएं मिलेंगी.

सफाई कर्मियों के मानदेय बढ़ाकर 18100 रुपये किया

मुख्यमंत्री नायब सैनी के निर्देश पर सफाई कर्मियों के मानदेय में 2,100 रुपये प्रतिमाह की बढ़ोतरी की गई है, जिससे उनका वेतन 16,000 रुपये से बढ़कर 18,100 रुपये प्रतिमाह हो गया है. बढ़ा हुआ मानदेय 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जाएगा और जून 2026 तक की बकाया राशि यानी एरियर का भुगतान भी जल्द किया जाएगा. बाकी राशि अक्तूबर-दिसंबर के मध्य में जारी की जा सकती है.

वर्दी के लिए भत्ता 2 हजार रुपये बढ़ाया

सफाई कर्मियों के वार्षिक वर्दी भत्ते को 4,000 रुपये से बढ़ाकर 6,000 रुपये सालाना कर दिया गया है. वहीं, धुलाई भत्ते में 500 रुपये की बढ़ोतरी करते हुए इसे 1,000 रुपये से बढ़ाकर 1,500 रुपये सालाना कर दिया गया है. हर महीने की 7 तारीख तक मानदेय का अनिवार्य भुगतान करने के निर्देश दिए गए हैं. यदि भुगतान में देरी होती है, तो संबंधित जिम्मेदार अधिकारी पर पर 500 रुपये का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है.

गांव से बाहर ड्यूटी पर 200 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे

ड्यूटी के दौरान किसी कर्मचारी के दुर्घटना में घायल होने पर स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलेगा. वहीं, मृत्यु होने की स्थिति में उसके परिवार के एक सदस्य को अनुकंपा के आधार पर सरकारी नियुक्ति दी जाएगी. इसके अलावा ईपीएफ और ईएसआई से जुड़े मृत्यु दावों के निपटारे और कागजी कार्रवाई में बीडीपीओ कार्यालय सहायता करेगा, ताकि निजी एजेंसियों द्वारा परिजनों के शोषण को रोका जा सके. गांव से बाहर ड्यूटी पर भेजे जाने वाले सफाई कर्मियों को बीडीपीओ कार्यालय के पेटी कैश से 200 रुपये प्रतिदिन का भत्ता मिलेगा. साथ ही अक्टूबर 2023 की हड़ताल अवधि के दौरान रोके गए मानदेय का सत्यापन के बाद पात्र कर्मचारियों को भुगतान किया जाएगा.

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